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सूरत कोर्ट का निर्णय सुनने हाजिर रहेंगे राहुल, 'सभी चोर मोदी कैसे' वाले बयान पर 23 को आ सकता है फैसला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्‍पणी मामले में सूरत शहर न्‍यायालय में संभवत आगामी 23 मार्च को निर्णय आएगा। इस दौरान राहुल गांधी उपस्थित रहेंगे। वकील किरीट पानवाला ने बताया कि न्‍यायालय के निर्णय वाले दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी उपस्थित रहेंगे। फाइल फोटो।

By Sonu GuptaEdited By: Sonu GuptaPublished: Mon, 20 Mar 2023 11:12 PM (IST)Updated: Mon, 20 Mar 2023 11:12 PM (IST)
सूरत कोर्ट का निर्णय सुनने हाजिर रहेंगे राहुल, 'सभी चोर मोदी कैसे' वाले बयान पर 23 को आ सकता है फैसला
सूरत कोर्ट का निर्णय सुनने हाजिर रहेंगे राहुल।

राज्‍य ब्‍यूरो, सूरत। कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्‍पणी मामले में सूरत शहर न्‍यायालय में संभवत: आगामी 23 मार्च को निर्णय आएगा। इस दौरान राहुल गांधी उपस्थित रहेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल ने कर्नाटक में दिए अपने भाषण में कहा था कि कैसे सभी चोर के सरनेम मोदी हैं।

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गुजरात मोढ वणिक समाज के नेता, भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी शिकायत पर सूरत शहर के मुख्‍य न्‍यायिक दंडाधिकारी एच एच वोरा के न्‍यायालय में लंबी सुनवाई चली। बीते शुक्रवार को इस मामले में आखि‍री सुनवाई के बाद न्‍यायालय ने संभावित निर्णय के लिए 23 मार्च की तिथि तय की थी। विवादित बयान को लेकर राज्‍य के पूर्व मंत्री एवं विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों की ओर से चली लंबी बहस गत शुक्रवार को पूरी हुई।

वकील किरीट पानवाला ने बताया कि न्‍यायालय के निर्णय वाले दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी उपस्थित रहेंगे। राहुल अंतिम बार अक्‍टूबर 2021 को न्‍यायालय में पेश हुए थे, इसके बाद उन्‍हें न्‍यायालय में उपस्थित रहने से छूट मिल गई थी। उन्‍होंने अपने बयान में कहा था कि उन्‍हें इस बारे में जानकारी नहीं है तथा वे निर्दोष हैं। उनकी वकील का यह भी कहना है कि राहुल के खिलाफ कोई दस्‍तावेजी सबूत नहीं हैं तथा कोई भी राजनेता 13 करोड़ की आबादी वाले समाज के बारे में गलत बयान नहीं देगा। राहुल ने नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी व अन्‍य के नाम लेकर टिप्‍पणी की थी ना कि समाज पर।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि विवादास्पद टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में की गई थी, जिसने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था। वकीलों ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनीं और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की। किरीट पानवाला ने कहा, "अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और मामले को 23 मार्च को फैसले के लिए रखा है। राहुल गांधी अदालत में आदेश पारित करने के समय मौजूद रहेंगे।"

मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में मौजूद रहे थे। वह अपना बयान दर्ज कराने के लिए आखिरी बार अक्टूबर 2021 में पेश हुए थे और खुद को निर्दोष बताया था। मोदी के वकील ने बतौर सबूत सीडी व पेन ड्राइव न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तूत किये। इनमें दावा किया गया कि राहुल गांधी के उन भाषणों के वीडियो पेश किए गये जिनमें उन्‍होंने मोदी समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्‍पणी की थी।

उच्‍च न्‍यायालय की ओर से मार्च 2022 से कार्रवाई पर रोक को हटाए जाने के बाद फरवरी 2023 में इस पर सुनवाई शुरू हुई थी। राहुल के वकील का दावा है कि इस प्रकरण में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 का पालन नहीं किया गया। उनका यह भी कहना था कि राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्‍पणी की थी, शिकायत उनकी ओर से की जानी चाहिए थी ना क‍ि पूर्णेश मोदी को।


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