इशरत जहां मामले में दो आइबी अफसरों को भेजा गया समन रद
विशेष सीबीआइ अदालत के न्यायाधीश जेबी पांड्या ने राजीव वानखेडे़ और टीएस मित्तल को समन जारी करने के निचली अदालत के फैसले को रद कर दिया।
By Sachin MishraEdited By: Published: Sun, 01 Apr 2018 11:08 AM (IST)Updated: Sun, 01 Apr 2018 11:17 AM (IST)
अहमदाबाद, प्रेट्र। सीबीआइ की एक विशेष अदालत ने इशरत जहां मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा इंटेलीजेंस ब्यूरो (आइबी) के दो अधिकारियों को जारी समन रद कर दिया है। विशेष सीबीआइ अदालत के न्यायाधीश जेबी पांड्या ने राजीव वानखेडे़ और टीएस मित्तल को समन जारी करने के निचली अदालत के फैसले को रद कर दिया। दोनों जून 2004 में हुए कथित मुठभेड़ के समय सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी थे. दोनों अधिकारियों ने उन्हें जारी समन को चुनौती दी थी।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आइबी के दो और अधिकारियों-विशेष निदेशक राजेंद्र कुमार और अधिकारी एमएस सिन्हा को भी समन जारी किया था। लेकिन, उन्होंने सीबीआइ की विशेष अदालत में उसे चुनौती नहीं दी। सीबीआइ ने चारों अधिकारियों पर हत्या, आपराधिक साजिश, अवैध रूप से हिरासत में रखने और अपहरण के आरोपों को लेकर मामला दर्ज किया है। वानखेड़े और मित्तल ने सीबीआइ की अदालत में कहा कि समन बरकरार रखे जाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि अदालत ने सीबीआइ के आरोपपत्र पर संज्ञान नहीं लिया था।
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