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अहमदाबाद के गोमतीपुर से किशोरी को भगा ले जाकर दूष्कर्म करने के मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

गोमतीपुर पुलिस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और लड़की को पुलिस ने ढूंढ निकाला था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी धवल बिजल भाई ठाकोर और राजेश प्रभात ठाकोर नाम के आरोपियों को भी पकड़ा। पुलिस ने दूष्कर्म की धाराएं और पोक्सो की धाराएं लगाई है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Mon, 12 Oct 2020 08:28 PM (IST)Updated: Mon, 12 Oct 2020 08:28 PM (IST)
अहमदाबाद के गोमतीपुर से किशोरी को भगा ले जाकर दूष्कर्म करने के मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
परिवार का आरोप था कि लड़की का अपहरण मानव तस्करी के लिए हुआ है।

अहमदाबाद। महानगर से दूसरी बार एक किशोरी को भगा ले जाकर दूष्कर्म करने के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अहमदाबाद के गोमतीपुर से 20 फरवरी 2020 से एक 15 साल की लड़की गायब थी परिवार का आरोप था कि लड़की का अपहरण मानव तस्करी के लिए हुआ है, 25 अगस्त को परिवार ने अल्पसंख्यक अधिकार मंच के कन्वीनर एडवोकेट शमशाद पठान को संपर्क किया था उसके बाद से ही अल्पसंख्यक अधिकार मंच सदस्य लगातार परिवार के साथ सक्रिय रूप से बच्ची को ढूंढने में मदद कर रहे थे।

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लगातार कोशिश कर रहे थे और ढूंढ निकाला था

26 अगस्त 2020 को अल्पसंख्यक अधिकार मंच की टीम जिसमे एडवोकेट शमशाद पठान, पठान, इम्तियाज पठान, समीना मलेक, होज़ेफ़ा उज्जैनी, शरीफ मलेक, खैरून पठान, सुफियान राजपूत स्थानिक कॉर्पोरेटर इकबाल शेख ने गोमतीपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर टंडेल से मुलाकात की। उसके बाद से लगातार गोमतीपुर पुलिस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और लड़की को पुलिस ने ढूंढ निकाला था। 

दोनों के खिलाफ दूष्कर्म और पोक्सो की भी धाराएं

पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी धवल बिजल भाई ठाकोर और राजेश प्रभात ठाकोर नाम के आरोपियों को भी पकड़ा है इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने दूष्कर्म की धाराएं और पोक्सो की भी धाराएं लगाई है। राजू ठाकोर और धवल ठाकोर मिलकर लड़की का अपहरण करके ले गये थे। बच्ची तब 15 साल की थी। जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। 

बच्ची का अपहरण करके आरोपी भगा ले गया था

कुछ दिन बाद जमानत पर छूटने के बाद फिर से बच्ची को अपहरण कर के आरोपी भगा ले गया था। इस मामले में आरोपी धवल बिजल भाई ठाकोर के बाद राजेश प्रभात ठाकोर ने अहमदाबाद की विशेष न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी जिसका अल्पसंख्यक अधिकार मंच के एडवोकेट शमशाद पठान और इम्तियाज पठान ने विरोध किया जिसके चलते अपराधी की जमानत याचिका अहमदाबाद की विशेष न्यायालय ने खारिज कर दी। 


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