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गुजरात के बर्खास्त आइपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

Sanjiv Bhatt. गुजरात के बर्खास्त आइपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Wed, 12 Jun 2019 01:13 PM (IST)Updated: Wed, 12 Jun 2019 04:02 PM (IST)
गुजरात के बर्खास्त आइपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
गुजरात के बर्खास्त आइपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
नई दिल्ली, एएनआइ। गुजरात के बर्खास्त आइपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है। भट्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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गौतलब है कि तीन दशक पुराने हिरासत में मौत के एक मामले में सुनवाई के दौरान पूछताछ के लिए कुछ अतिरिक्त गवाहों को बुलाने के भट्ट के अनुरोध को हाई कोर्ट खारिज कर दिया था। 1989 में एक आरोपित की भट्ट की हिरासत में मौत हुई थी।

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