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हार्दिक पटेल की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई

तोड़फोड़ व आगजनी मामले में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को सुनाई गई निचली अदालत की दो साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Wed, 08 Aug 2018 05:24 PM (IST)Updated: Wed, 08 Aug 2018 07:25 PM (IST)
हार्दिक पटेल की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई
हार्दिक पटेल की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई

अहमदाबाद, जेएनएन। भाजपा विधायक के कार्यालय में तोड़फोड़ व आगजनी के मामले में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को सुनाई गई निचली अदालत की दो साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने हार्दिक को नियमित जमानत भी दी है।

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हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसएच वोरा ने हार्दिक की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला आने तक विसनगर की स्थानीय अदालत के फैसले पर रोक के साथ हार्दिक को नियमित जमानत पर छोड़ दिया। उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले के विसनगर की स्थानीय अदालत ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल, सरदार पटेल ग्रुप के प्रमुख लालजी पटेल तथा एके पटेल को गत 25 जुलाई को भाजपा विधायक ऋषीकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ व आगजनी के लिए 2-2 साल की सजा सुनाई थी।

हालांकि हार्दिक व अन्य को इस मामले में तुरंत जमानत पर भी छोड़ दिया था, लेकिन विसनगर के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने दोषियों को 15-15 हजार की निजी जमानत व मुचलके पर जमानत पर छोड़ते हुए 27 अगस्त तक उच्च न्यायालय का आदेश पेश करने को कहा था, ऐसा नहीं करने पर हार्दिक सहित तीनों को निचली अदालत की सजा का पालन करना पड़ता।  


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