गुजरात में पाबंदियों के बीच मनाया जाएगा मकर संक्रांति का पर्व, सीएम भूपेंद्र पटेल ने जारी की गाइडलाइन
Makar Sankranti 2022 Guideline कोरोना संक्रमण के बीच मकर संक्रांति के पर्व के लिए गुजरात सरकार ने नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। जिसके चलते अब एक दूसरे के घरों में जाकर लोग पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। लाउडस्पीकर डीजे बजाने पर भी रोक लगा दी गई।
अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। कोरोना के बढ़ते संक्रमण तथा मकर संक्रांति को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महामारी की गाइडलाइन को और सख्त बनाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत मकर सक्रांति पर घर की छत पर केवल उसी घर में रहने वाले लोग ही पतंग उड़ा सकेंगे। इस दौरान डीजे लाउडस्पीकर आदि लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मकर सक्रांति के पर्व के दौरान किसी भी सोसायटी तथा मोहल्ले में बाहर के लोगों को भी नहीं बुलाया जा सकेगा। इसके चलते अब मेहमान भी एक दूसरे के परिवारों में जाकर पतंग उत्सव नहीं मना सकेंगे।
लाउडस्पीकर डीजे बजाने पर रोक
सरकार के इस आदेश के बाद लोगों में खासी चर्चा भी है कि राजनेताओं की रैलियां एवं सभाओं में डीजे और लाउडस्पीकर का जमकर उपयोग होता है लेकिन लोगों के त्योहार पर लाउडस्पीकर डीजे बजाने पर भी रोक लगा दी गई। सरकार ने विवाह सामाजिक राजनीतिक धार्मिक व सांस्कृतिक समारोह उनके लिए भी 150 लोगों को ही मंजूरी दी जा सकेगी बंद हाल अथवा सभागार में समारोह हो तो इसकी क्षमता के 50 फ़ीसदी तथा अधिकतम 150 लोग ही उस में भाग ले सकेंगे।
रात्रि कर्फ्यू की अवधि बढ़ी
सरकार की यह गाइडलाइन 22 जनवरी तक लागू रहेगी। इससे पहले सरकार ने रात्रि कर्फ्यू की भी अवधि को बढ़ाते हुए इसे 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लागू कर दिया था। होटल रेस्टोरेंट जिम आदि को रात्रि 10:00 बजे तक खुला रखा जा सकेगा लेकिन होटल रेस्टोरेंट से रात्रि 11:00 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकेगी। पुस्तकालय बाग-बगीचों को भी खुला रखने की मंजूरी दी गई है लेकिन लोगों को मास्क शारीरिक दूरी तथा सैनिटाइजर का उपयोग करने को कहा गया है। माल मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल खेल कंपलेक्स आदि को भी 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही संचालित करने को कहा गया है।