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दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास

अदालत ने मदरसा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में मौलवी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये दंड की सजा सुनाई है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Sun, 16 Dec 2018 10:22 AM (IST)Updated: Sun, 16 Dec 2018 10:22 AM (IST)
दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास
दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास

अहमदाबाद, जेएनएन। अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने मदरसा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में मौलवी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये दंड की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि मदरसा लोगों की आस्था का स्थल है, पवित्र जगह पर ऐसा कृत्य करने वाले के साथ किसी तरह का रहम नहीं किया जा सकता।

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अहमदाबाद के ईसनपुर में रहने वाली एक सात वर्षीय बालिका अपने नजदीक के एक मदरसा में धार्मिक तालीम के लिए जाती थी। यहां का मौलाना मुजफ्फर हुसैन शेख बालकों को धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा व धार्मिक उपदेश देता था। 20 अप्रैल, 2017 को उसने इस बालिका से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर एकांत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब अपने परिजनों को यह बात बताई तो आरोपित के खिलाफ ईसनपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 के तहत आरोपित के खिलाफ आरोप तय किए गए तथा पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने आरोपित को दोषी मानते हुए मुजफ्फर हुसैन को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के दंड की सजा सुनाई। दंड की रकम पीड़िता को दी जाएगी।  


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