गुलबर्ग हत्याकांड में फैसले से पूर्व कोर्ट ने मांगी और जानकारी
गोधरा कांड के बाद भड़के गुजरात दंगा मामलों में से एक गुलबर्ग हत्याकांड में दंगाइयों ने कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की हत्या कर दी थी।
अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। गुलबर्ग हत्याकांड मामले में पीडि़ता जाकिया जाफरी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने सरकारी वकील व पीडि़त पक्ष के वकील से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में क्या कोई पुन: जांच की गई थी और आइपीएस संजीव भट्ट की अर्जी पर अदालत ने क्या निर्णय सुनाया था। अदालत संभवत: इस मामले में आगामी 28 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी।
गोधरा कांड के बाद भड़के गुजरात दंगा मामलों में से एक गुलबर्ग हत्याकांड में दंगाइयों ने कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की हत्या कर दी थी। विशेष जांच दल (एसआइटी) की जांच में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी जिसके बाद पीडि़ता जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट का
दरवाजा खटखटाया था। न्यायाधीश सोनिया गोकाणी इस मामले पर फैसला सुनाने से पहले इससे जुड़े सभी दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन करना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने दोनों पक्षों को कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन व आइपीएस संजीव भट्ट की अर्जी पर निर्णय की जानकारी भी मांगी। अदालत ने इस मामले को एक बड़ी साजिश मानने पर भी स्पष्टीकरण मांगा कि जकिया की ताजा याचिका से वर्तमान केस पर क्या असर पड़ सकता है इसके बारे में भी अदालत को बताएं। उन्होंने गुलबर्ग केस के सिलसिलेवार घटनाक्रम की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा।