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मै तुम्हें देख लूंगा धमकी नहीं मानी जा सकती: गुजरात हाईकोर्ट

अपने मुवक्किल से मिलने गये वकील ने पुलिसवाले को आपसी कहासुनी में तुम्हें देख लूंगा कह देना धमकी नहीं मानी जा सकती। गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसे मामले की सुनवाई में यह बात कही है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Sat, 23 Feb 2019 12:53 PM (IST)Updated: Sat, 23 Feb 2019 12:53 PM (IST)
मै तुम्हें देख लूंगा धमकी नहीं मानी जा सकती: गुजरात हाईकोर्ट
मै तुम्हें देख लूंगा धमकी नहीं मानी जा सकती: गुजरात हाईकोर्ट
अहमदाबाद, जेएनएन। अपने मुवक्किल से मिलने गये वकील ने पुलिसवाले को आपसी कहासुनी में तुम्हें देख लूंगा कह देना धमकी नहीं मानी जा सकती। गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसे एक मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही है।

उत्तर गुजरात के अधिवक्ता मोहम्मद मोहसीन छोलोतीया वर्ष 2017 में जेल में बंद अपने मुवक्किल से मिलने गये थे। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों से उनकी तीखी बहस हुई ती। अधिवक्ता मोहम्मद मोहसीन ने पुलिस को कोर्ट में देख लेने की बात कही थी। जिसके बाद पुलसि ने उनके खिलाफ सरकारी काम में बांधा डालने और ड्यूटी पर एक पुलिस कर्मी को धमकी देने संबंधित एफआईआर दर्ज की थी।

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गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधिश ए.एस. सुपेहिया ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मै तुम्हें देख लूंगा यह धमकी नही मानी जा सकतीं है। इससे किसी प्रकार का डर नहीं पैदा होता है। इसे अपराधिक धमकी नहीं कहा जा सकता है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए अधिवक्ता पर की गई एफआईआर रद्द कर दी। 


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