गुजरात हाई कोर्ट से आप विधायक चैतर वसावा को बड़ा झटका, जमानत और सजा पर रोक की याचिका खारिज
गुजरात हाई कोर्ट ने आप विधायक चैतर वसावा की सजा पर रोक और जमानत याचिका खारिज कर दी है।

गुजरात में आप विधायक को हाई कोर्ट से झटका
HighLights
आप विधायक चैतर वसावा की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की।
कोर्ट ने कहा, राहत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
वसावा सरकारी कर्मचारियों से मारपीट, फिरौती मामले में दोषी।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक चैतर वसावा की सजा पर रोक तथा जमानत की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विधायक को राहत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने वसावा, उनकी पत्नी, निजी सहायक समेत नौ लोगों को सरकारी कर्मचारियों से मारपीट, फिरौती वसूलने तथा फायरिंग के मामले में सात वर्ष की सजा सुनाई थी। वसावा अभी वडोदरा की केंद्रीय मध्यस्थ जेल में बंद हैं। वसावा ने सजा पर रोक तथा जमानत के लिए हाई कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थी।
न्यायाधीश विमल के. व्यास ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कानून सर्वोपरी है। इस मामले में विधायक को किसी तरह की राहत देने पर समाज में गलत संदेश जा सकता है। आप विधायक व साथियों पर वनकर्मियों से 60 हजार रुपये वसूलने के आरोप के साथ ही इसके बैंक स्टेटमेंट, काल रिकॉर्ड आदि प्रस्तुत किए गए थे।
