पीएम डिग्री मामले में केजरीवाल की अपील खारिज, हाई कोर्ट ने बरकरार रखा 25 हजार का जुर्माना
गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ...और पढ़ें

पीएम डिग्री मामले में केजरीवाल की अपील खारिज। (एएनआई)
HighLights
गुजरात उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की अपील खारिज की।
पीएम मोदी की डिग्री मामले में हस्तक्षेप से इनकार।
केजरीवाल पर लगा 25 हजार का जुर्माना बरकरार।
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री मामले में हाई कोर्ट की एकलपीठ के निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील को खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एकलपीठ के निर्णय को पूरी तरह तथ्यात्मक बताते हुए उसकी ओर से केजरीवाल पर लगाये गये 25 हजार रुपये के जुर्माना को बरकरार रखा है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2016 के केंद्रीय सूचना आयुक्त के एक फैसले को चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री सार्वजनिक करने की मांग के साथ हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी।
न्यायाधीश ने इस मामले में केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया था। इस फैसले की अपील के बाद यह मामला मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल एवं न्यायाधीश डी एन रे की खंडपीठ के समक्ष आया।
खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद कहा है कि इस मामले में एकलपीठ के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बनता है। यह निर्णय पूरी तरह तथ्य व परिस्थिति के आधार पर दिया गया है, ऐसा कहते हुए उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की अपील को भी खारिज कर दिया।
गत 31 मार्च 2023 को एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद केजरीवाल को सूचना के अधिकार कानून के उल्लंघन का दोषी बताते हुए उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
