गुजरात:साड़ी के पल्लू पर भगवान बुद्ध की फोटो छापने का मामला, हाईकोर्ट ने कपड़ा व्यापारी के खिलाफ FIR की रद
गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत के एक कपड़ा व्यापारी को पल्लू पर भगवान बुद्ध की छवि वाली साड़ी बेचने के मामले में राहत दी है।

व्यापारी को गुजरात उच्च न्यायालय से राहत

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डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत के एक कपड़ा व्यापारी को पल्लू पर भगवान बुद्ध के फोटो छपी साडी बेचने के मामले में राहत देते हुए कहा कि इससे कोई बदइरादा साबित नहीं होता है।
सूरत के सलाबतपुरा पुलिस थाने में बौद्ध समुदाय की ओर से वर्ष 2017 में एक शिकायत दर्ज कराते हुए कपडा व्यापारी भरत हरजीभाई शंकर पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था।
कपड़ा व्यापारी ने प्राथमिकी रद्द कराने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। न्यायालय ने एक लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को कपड़ा व्यापारी को राहत देते हुए कहा कि कपडे़ पर कोई धार्मिक प्रतीक, भगवान या बुद्ध के फोटो छापकर बिक्री करने से कोई बदइरादा साबित नहीं होता है।
बौद्ध समुदाय का कहना था कि कपड़ा व्यापारी ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया तथा लाभ उठाने के इरादे से ऐसा किया। न्यायालय ने आरोपों को नकारते हुए स्पष्ट कहा कि कपडे़ पर धार्मिक प्रतीक अथवा भगवान को फोटो छाप देने से भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है।
न्यायालय ने इसे धार्मिक मान्यताओं का अपमान मानने से इनकार कर दिया।
