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गुजरात: शिकायत करने पहुंचे किसानों को पुलिस ने पीटा, IG-SP समेत 11 पुलिसकर्मियों को हाई कोर्ट का नोटिस

Published: Tue, 20 Oct 2026 10:16 PM (IST)

गुजरात उच्च न्यायालय ने अवमानना मामले में अहमदाबाद रेंज आईजी, एसपी ग्रामीण समेत 11 पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया ...और पढ़ें

गुजरात हाईकोर्ट का पुलिस को नोटिस (फाइल फोटो)

गुजरात हाईकोर्ट का पुलिस को नोटिस (फाइल फोटो)

HighLights

  1. गुजरात हाईकोर्ट ने 11 पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेजा।

  2. किसानों को पीटने, बंधक बनाने और परेड कराने का आरोप।

  3. सीसीटीवी फुटेज, फोटो सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात उच्‍च न्‍यायालय ने अवमानना मामले में अहमदाबाद रेंज आईजी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण समेत 11 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि फसल खराब कराने की शिकायत दर्ज कराने गये थे लेकिन विरोधी पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने उन्‍हें बंधक बनाकर मारपीट की और रस्‍से बांधकर कस्‍बे में घुमाया।

अहमदाबाद ग्रामीण के धंधूका के किसान हुसैन मेवात, मौहम्‍मद मेदुसेन, इमरान मारु व मोदान दाडिक अपनी फसल खराब करने के खिलाफ पुलिस शिकायत करने गये थे। दूसरे पक्ष ने भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी, इसके बाद पुलिस ने इनको थाने पर बंधक बनाकर मारपीट की था रस्‍से से बांधकर कस्‍बे में घुमाया।

अधिवक्‍ता आई एच सैयद ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्‍तुत कर बताया कि पुलिस ने पब्लिक परेड के दौरान भी याचिकाकर्ता के साथ मारपीट की। पुलिस निरीक्षक बी टी गोहिल एक अन्‍य मामले में पहले से कोर्ट के अनादर के मामले का सामना कर रहे हैं।

सैयद ने बताया कि उच्‍चतम न्‍यायालय ने डी के बासू केस में पुलिस हिरासत में आरोपित को रखने के बारे में दिशानिर्देश दे रखे हैं तथा गुजरात डीजीपी ने भी एक परिपत्र जारी कर पुलिस से ऐसा नहीं करने को बता रखा है।

न्‍यायाधीश एन एस संजय गौडा एवं न्‍यायाधीश जे एल ओडेदरा ने इस मामले के सीसीटीवी फुटेज, परेड के फोटो व वीडियो सुरक्षित रखने के निर्देश दिये, आगामी 2 सप्‍ताह में कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा।