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गुजरात के भरूच के कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल में आग पर अदालत ने गुजरात सरकार को लिया आड़े हाथ

गुजरात उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि भरूच के पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल में लगी आग की घटना के लिए किसी की तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी।अदालत ने कहा किस अधिकारी ने इस अस्पताल का निरीक्षण किया उनकी रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

By Priti JhaEdited By: Published: Wed, 12 May 2021 12:22 PM (IST)Updated: Wed, 12 May 2021 12:22 PM (IST)
गुजरात के भरूच के कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल में आग पर अदालत ने गुजरात सरकार को लिया आड़े हाथ
भरूच के कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल में आग की घटना

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। भरूच के कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल में आग की घटना को लेकर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि फायर सेफ्टी को लेकर सरकार की कार्यवाही केवल कागजों पर ही नजर आती है। हाई कोर्ट की ओर से फायर सेफ्टी को लेकर 20 साल पहले आदेश जारी किए गए थे जिनका पालन नहीं किया गया यह अदालत की अवमानना जैसा है।

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गुजरात उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि भरूच के पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल में लगी आग की घटना के लिए किसी की तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। भरूच महानगर पालिका को एक नोटिस जारी कर अदालत ने कहा कि किस अधिकारी ने इस अस्पताल का निरीक्षण किया उनकी रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। गांधीनगर में बैठे अधिकारियों को भरूच के अस्पताल की वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी नहीं हो सकती है लेकिन राज्य सरकार की ओर से फायर सेफ्टी के लिए जारी दिशानिर्देश एवं उसकी सुविधाओं को लेकर जांच करना स्थानीय प्रशासन का काम है।

आखिर फायर सेफ्टी के अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद शहर में कोविड-19 अस्पताल का कैसे संचालन हो रहा था। अदालत ने सरकार को इस बात के लिए फटकार लगाई की जब अदालत के आदेशों की पालना ही नहीं होती है तो फिर न्यायिक जांच तथा आयोग गठन करने का क्या मतलब है। अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि भविष्य में इस तरह की आगजनी की घटना नहीं हो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। याचिकाकर्ता अमित पंचाल ने अदालत को बताया कि अहमदाबाद के श्रेय हॉस्पिटल तथा राजकोट के शिवानंद अस्पताल मैं आग की घटना के बावजूद सरकार एवं स्थानीय भरूच प्रशासन ने वेलफेयर कोविड-19 हॉस्पिटल के फायर सेफ्टी एनओसी की जांच को लेकर तत्परता नहीं दिखाई।

अदालत ने भरूच नगरपालिका, उसके चीफ ऑफिसर, फायर ऑफिसर, भरूच पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर आदि को नोटिस जारी कर आगामी 25 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान जवाब पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि गत 1 मई 2021 शुक्रवार को मध्यरात्रि भरूच के वेलफेयर हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में आग लग गई थी जिसके कारण 16 कोरोना पीड़ित तथा दो नर्स की मौत हो गई थी।

इस हादसे में जख्मी हुई एक नर्स चार्मी गोहिल ने बाद में बताया कि वार्ड में लगे एक वेंटीलेटर में शार्ट सर्किट हुआ तथा अचानक आग लग गई। चार्मी की ड्यूटी 2 सप्ताह पहले ही इस वार्ड में लगाई गई थी तथा आग लगते ही वहां की बिजली बंद हो गई तथा अंधेरा छा गया, वह रास्ता जानती थी इसलिए मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। लेकिन दो अन्य नर्स भाग कर बाथरूम में छिप गई जिसके कारण वे इस हादसे की शिकार हो गई। 


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