Coronavirus: अहमदाबाद में फेसमास्क नहीं पहनने पर 5000 जुर्माना या तीन साल जेल
Coronavirus. अब अहमदाबाद महानगर पालिका ने शहर में मास्क पहने बिना घर से निकलने वालों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।
अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 493 पर पहुंच गई है। अहमदाबाद शहर कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां सर्वाधिक 266 मामले दर्ज हुए हैं। प्रशासन ने यहां कई इलाकों को होस्टस्पोट घोषित कर सील कर दिया है। अब अहमदाबाद महानगर पालिका ने शहर में मास्क पहने बिना घर से निकलने वालों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर तीन साल की सजा का प्रावधान है। अहमदाबाद शहर में यह नियम सोमवार सुबह छह बजे से लागू होगा।
अहमदाबाद महानगर पालिका ने एपीडेमिक एक्ट के मुताबिक इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है । इस अधिसूचना में बताया गया है कि अहमदाबाद में मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर कोई भी व्यक्ति मास्क पहने बिना अपने घर से बाहर निकलने के बाद पकड़ा जाएगा तो उसे पांच हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना की राशि नहीं भरने पर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी और उसे तीन साल तक सजा भी हो सकती है। अहमदाबाद शहर में 13 अप्रैल (सोमवार) सुबह छह बजे से यह नियम लागू होगा और घर से बाहर निकलने वालों को अनिवार्य मास्क पहनना पड़ेगा।
अहमदाबाद महानगर पालिका के आयुक्त विजय नेहरा ने बताया कि कोरोना वायरस को हारने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। मास्क पहनने से यह वायरस आसानी से नहीं फैल सकेगा। इसे रोकने में सरकार को सफलता मिलेगी। इसका सख्ती से अमल करवाने के लिए 13 अप्रैल से अहमदाबाद मनपा की टीम सड़क पर तैनात की जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति मास्क पहने बिना पकड़ जाएगा तो उसे नियम के मुताबिक जुर्माना वसूला जाएगा।
गौरतलब है कि अहमदाबाद में कोरोना वायरस के 266 मामले सामने आ चुके हैं। यहां कुल 11 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश के जमालपुर, रखियाल, बापुनगर, दरियापुर, दाणीलीमडा, शाहपुर, जुहापुरा सहित के क्षेत्रों में कोरोना वायरस फैल रहा है। इन इलाकों को प्रशासन ने सील कर दिया है। तब्लीगी जमात के संपर्क में आने से इन इलाकों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा है।