इस राज्य में पहली अक्टूबर से फिजिकल स्टैम्प बंद, आखिर क्यों लेना पड़ा ये फैसला
पहली अक्टूबर से गुजरात में फिजिकल स्टैम्प को बंद कर ई- स्टैम्प की सुविधा दिये जाने का फैसला किया गया है।
अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात सरकार ने पहली अक्टूबर से नॉन ज्यूडीशियल फिजिकल स्टैम्प का उपयोग बंद कर फ्रैंकिंग स्टैम्प के उपयोग का निर्णय किया है। राजस्वमंत्री कौशिक पटेल ने बताया कि राज्य की जनता को नॉन् ज्यूडीशियल फिजिकल स्टैम्प प्राप्त करने में हो रही परेशानी के निवारण के लिए यह फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने लाइसेंस धारी स्टैम्प वेंडर, चार्टर्ड एकाउन्ट कम्पनी सेक्रेटरी, कॉमन सर्विस सेंटर और नोटरी कार्यालयों में ई- स्टैम्प की सुविधा मुहैया करवाने का निर्णय किया है।
राजस्वमंत्री कौशिक पटेल ने बताया कि राज्य सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि सरकार को जानकारी मिली थी कि स्टैम्प वेन्डर कृत्रिम अभाव पैदा कर जरुरत मंद लोगों के पास से अत्यधिक रकम वसूल रहे थे। इस समस्या के निराकरण के लिए यह निर्णय किया गया है। पहली अक्टूबर से इस पर अमल किया जायेगा।
पहली अक्टूबर से होने वाले अमल में पड़ने वाली समस्याओं के बारे में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में पटेल ने कहा कि इसके लिए शिड्यूल बैंक, केन्द्र सरकार संचालित वित्तीय संस्थाओं, पोस्ट ऑफिस, लाइसेंस-धारक स्टैम्प वेंडर कम्पनी सेक्रेटरी, चार्टड एकाउन्टैन्ट, बंदरगाह एवं पोर्ट विभाग के सी एण्ड एफ एजेंट्स, ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित कॉमन सर्विस सेंटर, रिजर्व बैंक की मान्यता प्राप्त नॉन बैंकिग, फाइनेंस कम्पनी ई स्टैम्प सुविधा उपलब्ध करवा सकेंगे।
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इसके लिए ये संस्थाएं जिला स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन से फ्रैकिंग मशीन प्राप्त कर सकती है। उन्होंने बताया कि सभी रिकार्ड ऑनलाइन होने के कारण उसकी सत्यता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आम नागरिक नकद, आरटीजीएस-रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, नेट बैकिंग तथा ऑनलाइन पेमेंटस सिस्टम से ड्यूटी की रकम अदा कर सकते हैं।
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