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किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में पार्श्‍व शाह को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

parshva shah. किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले युवक पार्श्‍व शाह को विशेष अदालत ने जमानत से इनकार कर दिया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 14 Jun 2019 12:52 PM (IST)Updated: Fri, 14 Jun 2019 12:52 PM (IST)
किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में पार्श्‍व शाह को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में पार्श्‍व शाह को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

अहमदाबाद, जेएनएन। सुबह घूमने निकली एक किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले युवक पार्श्‍व शाह को विशेष अदालत ने जमानत से इनकार कर दिया है। यह मामला मनचलों और सार्वजनिक स्‍थलों पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के लिए भी एक सबक है।

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महानगर के पॉश इलाके थलतेज में 28 मई को सुबह एक सत्रह वर्षीय किशोरी घूमने निकली थी। इसी दौरान वहां से बाइक लेकर गुजर रहा पार्श्‍व शाह उसे अकेली देखकर छेड़छाड़ कर भाग गया था। उसकी यह हरकत व मोटरसाइकिल का नंबर सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके आधार पर सोला पुलिस ने 29 मई को उसे गिरफ्तार कर लिया। बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विशेष अदालत के जज पीए पटेल के सामने पेश किया। आरोपित के वकील ने अदालत को बताया कि आरोपित की अचल संपत्ति शहर में इसलिए वह कहीं भागकर नहीं जा सकता।

सरकारी वकील प्रवीण त्रिवेदी ने कहा कि आरोपित एक आदतन अपराधी है। एक साल पहले भी उसने एक किशोरी के साथ ऐसी ही हरकत की थी। सोला पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज है। आरोपित लड़कियों के साथ छेड़खानी कर विक्रत आनंद महसूस करता है, ऐसे व्‍यक्ति को जमानत पर छोड़ने से समाज में गलत संदेश जाएगा और ऐसे लोगों को प्रश्रय मिलेगा। सुनवाई के बाद जज पटेल ने आरोपित की जमानत या‍चिका खारिज कर दी।

पार्श्‍व शाह की पहचान सार्वजनिक होने के बाद उस पीड़ित लड़की के पिता भी पुलिस के समक्ष आए, जिसकी पुत्री के साथ आरोपित ने गत वर्ष थल तेज बस स्‍टेंड पर बस के इंतजार करते वक्‍त शारीरिक रूप से छेड़छाड़ की थी। आरोपित आश्रम रोड पर एक गैरेज चलाता है तथा दो बच्‍चों का पिता बताया गया है।  

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