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Gujarat: प्रेम विवाह के बाद पति ने पत्नी को अछूत बताकर संबंध बनाने से किया इन्कार, मामला दर्ज

Gujarat प्रेम विवाह करने के कुछ माह बाद ही जाति को लेकर मनमुटाव के चलते पत्नी ने पति पर शारीरिक संबंध से इन्कार करने पर एट्रोसिटी के तहत मुकदमा दायर करने की अर्जी लगाई लेकिन पुलिस ने इसे प्रताड़ित करने व घरेलू हिंसा का मामला बताया है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Fri, 07 Jan 2022 08:34 PM (IST)Updated: Fri, 07 Jan 2022 08:34 PM (IST)
Gujarat: प्रेम विवाह के बाद पति ने पत्नी को अछूत बताकर संबंध बनाने से किया इन्कार, मामला दर्ज
गुजरात में प्रेम विवाह के बाद पति को अछूत बताकर संबंध बनाने से किया इन्कार, मामला दर्ज। फाइल फोटो

अहमदाबाद, शत्रुघ्न शर्मा। अनुसूचित जाति की युवती से प्रेम विवाह करने के कुछ माह बाद ही जाति को लेकर दोनों में मनमुटाव के चलते पत्नी ने पति पर शारीरिक संबंध से इन्कार करने पर एट्रोसिटी के तहत मुकदमा दायर करने की अर्जी लगाई, लेकिन पुलिस ने इसे प्रताड़ित करने व घरेलू हिंसा का मामला बताया है। उक्त पीडिता ने शादी की शुरुआत में पति पर जबरदस्ती संबंध बनाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले के जोटाणा का दरबार जाति के युवक ने अपने ही गांव की अनुसूचित जाति की युवती से सितंबर, 2021 में प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद वे अहमदाबाद के मेमनगर में रहने चले गए, जबकि युवक के माता-पिता घाटलोडिया इलाके में रहते हैं।

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जानें, क्या है मामला

20 वर्षीय पीड़िता ने अपने पति पर आरोप लगाया कि वह उसे अछूत बताकर शारीरिक संबंध बनाने से इन्कार करता है। पति का कहना है कि एससी जाति की युवती से विवाह करने के कारण उसके माता-पिता व गांव वाले उसे ताने मारने लगे हैं, जिसके चलते वह गांव नहीं जा पा रहा है। पीड़िता का कहना है कि शुरुआत के दो माह पति का व्यवहार ठीक रहा, लेकिन लोगों के ताने मारे जाने के बाद से वह उसे अछूत बताते हुए उसके साथ बात करने व शारीरिक संबंध बनाने से भी इन्कार करने लगा है। पति का कहना है कि अछूत के साथ कैसे संबंध बना सकता है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि शादी की शुरुआत में जब उसने शारीरिक संबंध बनाने से इन्कार किया तो उसने जबरदस्ती उसके साथ कई बार संबंध बनाए थे। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करने लगा है तथा लोहे की छड़ से मारता है। पुलिस ने इसे प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटी एक्ट का मामला नहीं मानते हुए घरेलू हिंसा व प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया है।


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