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कोरोना नियमों की अवहेलना करते हुए मोहर्रम पर निकाला 3 किमी लंबा जुलूस; कोर्ट ने मांगा जवाब

गुजरात के आणंद जिले में कोरोना गाइडलाइन (Corona Guideline) की अवहेलना करने के मामले में गुजरात उच्‍च न्‍यायालय ने संज्ञान लिया है मोहर्रम पर 3 किमी लंबा जुलूस निकालने पर कोर्ट ने सरकार व प्रशासन से जवाब मांगा है।

By Babita kashyapEdited By: Published: Tue, 06 Oct 2020 09:10 AM (IST)Updated: Tue, 06 Oct 2020 09:10 AM (IST)
कोरोना नियमों की अवहेलना करते हुए मोहर्रम पर निकाला 3 किमी लंबा जुलूस; कोर्ट ने मांगा जवाब
कोरोना नियमों की अवहेलना करने पर गुजरात उच्‍च न्‍यायालय ने लिया संज्ञान

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। आणंद जिले के खंभात में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए मोहर्रम पर 3 किमी लंबा जुलूस निकालने पर गुजरात उच्‍च न्‍यायालय ने संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्‍ट्रेट से जवाब मांगा है। उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश विक्रमनाथ तथा न्‍यायाधीश जे बी पारडीवाला ने गुजरात में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर सरकार व प्रशासन को आड़े हाथ लिया। अदालत ने आणंद जिला मजिस्‍ट्रेट 27 नवंबर तक एक्‍शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने पूछा कि पुलिस के सामने 31 अगस्‍त को 3 किमी लंबा जुलूस निकाला गया, सार्वजनिक स्‍थलों पर बिना मास्‍क घूमते नजर आते हैं तब पुलिस क्‍यों कुछ नहीं करती। 

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 ना मास्‍क घूमने वाले नेताओं पर क्‍यों जुर्माना नहीं

गौरतलब है कि आणंद जिले के खंभात में पुलिस व प्रशासन की मंजूरी के बिना मोहर्ररम का 3 किमी लंबा जुलूस निकाला गया था। आणंद के खंभात में बिना मंजूरी जुलूस निकालने के बाद पुलिस ने 500 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ऐसा जुलूस निकाले जाने को हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है। अदालत ने मास्‍क नहीं पहनने वाले नेताओं पर भी जुर्माना लगाने के निर्देश दिये हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते जारी गाइडलाइन का पालन क्‍यों नहीं हो पा रहा है। जब आम आदमी से दंड वसूला जा रहा है तो बिना मास्‍क घूमने वाले नेताओं पर क्‍यों जुर्माना नहीं लगाया जाता। गृह विभाग के सचिव से अदालत ने इसका जवाब मांगा है।


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