Coronavirus: गुजरात में कोरोना के 1101 नए मामले, 22 मौतें
Coronavirus गुजरात स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 63675 हो गई जिसमें 46587 डिस्चार्ज और 2478 मौतें शामिल हैं।
अहमदाबाद, एएनआइ। Coronavirus: गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1101 नए मामले सामने आए और 22 लोगों की मौत हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 63,675 हो गई, जिसमें 46,587 डिस्चार्ज और 2,478 मौतें शामिल हैं। इससे पहले गुजरात में शुक्रवार को कोरोना के 1153 नए मामले सामने आए और 23 लोगों की मौत हुई है। अब प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 61,438 हो गई है। वहीं, कोरोना से 2441 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं, अहमदाबाद में कोरोना के 176 नए मामले सामने आए और चार लोगों की मौत हुई है। यहां संक्रमितों की संख्या 26,517 हो गई है। जबकि मृतकों की संख्या 1,597 है।
इससे पहले वीरवार को गुजरात में कोरोना संक्रमण के कुल 1,159 नए मरीज सामने आये और 22 संक्रमित मरीजों की मौत दर्ज की गयी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 60,285 तक पहुंच चुकी है। 44,074 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर जा चुके हैं और अब तक कुल 2,418 संक्रमितों की मौत दर्ज की गयी है। गौरतलब है कि गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सराकर ने भी सख्त रुख अपना लिया है। राज्य में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना राशि बढ़ा दी गयी है। 1 अगस्त से मास्क न पहनने व खुले में थूकनें पर 500 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। पहले जुर्माना राशि 200 रुपये थी। हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान लापरवाही बरतने वालों पर नाराजगी जतायी थी और कहा था कि ऐसे लोगों पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना होना चाहिए।
बीते कुछ दिनों से गुजरात में हजार के आस पास मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60 हजार को पार कर चुका है जबकि कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या 2418 तक पहुंच चुकी है। अहमदाबाद व सूरत में हर रोज सैकडों नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अब गुजरात में कोरोना से रिकवर रेट 70 से 75 के बीच है और 41500 से अधिक स्वस्थ होकर घर भी पहुंच चुके हैं लेकिन हर रोज सामने आ रहे हजार मामलों के चलते गुजरात हाईकोर्ट व राज्य सरकार दोनों चिंतित है। हाईकोर्ट ने अनलॉक-2 का उल्लंघन करने वालों पर हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने की बात कही थी।