Tandav Controversy: अमेज़न प्राइम वीडियो की अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ़्तारी पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की निगरानी के लिए बनायी गयी गाइडलाइंस को असरहीन करार दिया क्योंकि इनमें सज़ा का कोई प्राविधान नहीं है। अमेज़न प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्मों पर आ रहे ओटीटी कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइंस बनाना नाकाफ़ी है।
नई दिल्ली, जेएनएन। शुक्रवार को अमेज़न प्राइम वीडियो की कमर्शियल हेड अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। उच्चतम न्यायालय ने अपर्णा की अग्रिम ज़मानत की याचिका पर फ़ैसला देते हुए उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने अपर्णा को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। तांडव वेब सीरीज़ को लेकर दर्ज़ मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत ना देने के फ़ैसले को अपर्णा पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने फ़ैसला दिया।
जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने कहा कि याची जब तक पुलिस जांच में सहयोग करेगी और पुलिस के बुलाने पर हाज़िर होगी, तब तक गिरफ़्तारी पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस क्रम में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की निगरानी के लिए बनायी गयी गाइडलाइंस को असरहीन (No Teeth) करार दिया, क्योंकि इनमें सज़ा का कोई प्राविधान नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने साफ़ कहा कि अमेज़न प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्मों पर आ रहे ओटीटी कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइंस बनाना नाकाफ़ी है। इसके लिए क़ानून होना चाहिए। गुरुवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने ओटीटी कंटेंट की स्क्रीनिंग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया था।
'Tandav' web series: Supreme Court directs that Amazon Prime Video's Aparna Purohit, shall not be arrested.
Supreme Court asks Purohit to co-operate in the ongoing investigation.— ANI (@ANI) March 5, 2021
अपर्णा पुरोहित पर तांडव वेब सीरीज़ में हिंदू देवी-देवताओं, उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रधान मंत्री पद के ग़लत चित्रण के आरोप लगाये गये हैं। 25 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर्णा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अपर्णा के ख़िलाफ़ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पुलिस स्टेशन में बलबीर आज़ाद नाम के व्यक्ति ने हिंदू देवी-देवताओं और उत्तर प्रदेश पुलिस को ग़लत ढंग से दिखाये जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस रिपोर्ट दर्ज़ करवायी थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में वेब सीरीज़ के ख़िलाफ़ मामले दर्ज़ हुए हैं।
बता दें, तांडव वेब सीरीज़ इसी साल 15 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की गयी थी। अली अब्बास ज़फ़र निर्देशित इस पॉलिटिकल-थ्रिलर वेब सीरीज़ में सैफ़ अली ख़ान, डिम्पल कपाड़िया, तिग्मांशु धूलिया, मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब, अनूप सोनी, गौहर ख़ान और सुनील ग्रोवर ने मुख्य भूमिकाएं निभायी हैं। सीरीज़ के स्ट्रीम होने के साथ ही इसको लेकर बवाल शुरू हो गया था। हालांकि, अली अब्बास ज़फ़र ने तभी सोशल मीडिया के ज़रिए माफ़ी मांग ली थी। वहीं, कुछ दिन पहले अमेज़न प्राइम वीडियो की ओर से भी एक माफ़ीनामा जारी किया जा चुका है।