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सुप्रीम कोर्ट ने 'जॉली एलएलबी 2' को फिर भेजा बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने नांदेड़ के लॉयर अजय कुमार वाघमरे की याचिका पर रिलीज़ से पहले जॉली एलएलबी 2 की रिव्यू स्क्रीनिंग के लिए एक पैनल का गठन करने का आदेश दिया था।

By मनोज वशिष्ठEdited By: Published: Fri, 03 Feb 2017 04:23 PM (IST)Updated: Fri, 03 Feb 2017 04:31 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने 'जॉली एलएलबी 2' को फिर भेजा बॉम्बे हाईकोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 'जॉली एलएलबी 2' को फिर भेजा बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने 'जॉली एलएलबी 2' को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को होल्ड करने से इंकार कर दिया है, जिसमें रिलीज़ से पहले फ़िल्म बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एक पैनल को दिखाए जाने को कहा गया था। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में ही होगी।

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आईएएनएस की ख़बर के मुताबिक, शुक्रवार को जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट को ही करने का आदेश दिया। बेंच ने इसके लिए 6 फरवरी की डेट फिक्स की है। इसके बाद 7 फरवरी को प्रोड्यूसर्स बेंच के सामने उपस्थित होंगे। प्रोड्यूसर्स की तरफ से सीनियर काउंसिल कपिल सिब्बल ने बेंच को दलील दी कि जब सेंसर बोर्ड ने फ़िल्म को सर्टिफाई कर दिया है, तो फिर स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं। साथ ही पैनल के गठन को भी सही नहीं माना। इस पर बेंच ने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। हम इसे पेंडिंग रखते हैं। आप हाईकोर्ट जाइए।

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कपिल सिब्बल ने बेंच से फ़िल्म देखने की गुज़ारिश की, जिस पर जस्टिस गोगोई ने कहा- ''हम फ़िल्म नहीं देखेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि हम क्यों नहीं देखेंगे। हमारे पास तीन घंटे का धैर्य नहीं है। आपको नहीं लगता, कि तीन घंटे कुछ ज़्यादा हैं?''

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बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने नांदेड़ के लॉयर अजय कुमार वाघमरे की याचिका पर रिलीज़ से पहले जॉली एलएलबी 2 की रिव्यू स्क्रीनिंग के लिए एक पैनल का गठन करने का आदेश दिया था, जिसमें दो वक़ील और एक डॉक्टर होंगे। याचिका में फ़िल्म पर लीगल और ज्यूडिशियरी सिस्टम का मज़ाक़ उड़ाने का आरोप लगाया गया है।


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