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बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL खारिज़ होने के बाद संजय दत्त ख़ुश, कहा न्याय की जीत हुई

संजय दत्त को 25 फरवरी, 2016 को येरवदा जेल से रिहा कर दिया गया था। संजय दत्त ने बड़े परदे पर भूमि से वापसी की है और इस साल वो साहब बीवी गैंगस्टर 3 और तोरबाज़ में दिखेंगे।

By Manoj KhadilkarEdited By: Published: Tue, 06 Feb 2018 12:55 PM (IST)Updated: Tue, 06 Feb 2018 12:55 PM (IST)
बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL खारिज़ होने के बाद संजय दत्त ख़ुश, कहा न्याय की जीत हुई
बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL खारिज़ होने के बाद संजय दत्त ख़ुश, कहा न्याय की जीत हुई

मुंबई। मुंबई बमकांड से जुड़े एक मामले में जेल गए अभिनेता संजय दत्त दो साल पहले सजा पूरी कर रिहा हो चुके हैं लेकिन उनकी रिहाई के मामले में पक्षपात का आरोप लगाते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया और इस बात से ‘मुन्नाभाई’ ने राहत के सांस ली है।

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बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायिक पीठ ने गुरुवार को संजय दत्त की रिहाई मामले में पक्षपात का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि आधिकारिक रिकॉर्ड से पीआईएल के पास दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत की कमी थी। ये माना गया कि संजय दत्त की रिहाई में राज्य ने कोई उल्लंघन नहीं किया है। कुछ कैदियों के विरोध में अभिनेता का पक्ष लेने के लिए राज्य के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया कि संजय दत्त के साथ विशेष व्यवहार किया गया। कई अन्य कैदियों के अनुकरणीय आचरण के बावजूद, केवल अभिनेता को जल्दी छुट्टी की रियायत दी गई थी। याचिकाकर्ता ने संजय दत्त के अक्सर पैरोल और रियायत पर आपत्ति जताई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद संजय दत्त ने कहा है कि यह एक बड़ी राहत है। माननीय हाईकोर्ट ने ऐसे सभी निराधार आरोपों को रद्द कर दिया है। सत्य की जीत हो गयी है।

बता दें कि 1993 के सीरियल बम विस्फोट मामले में संजय दत्त को हथियारों के अवैध कब्जे के लिए दोषी ठहराया गया था। अभिनेता ने एक साल और चार महीने का वक़्त विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बिताया और एक अपराधी के रूप में ढाई साल । संजय दत्त को 25 फरवरी, 2016 को येरवदा जेल से रिहा कर दिया गया था। संजय दत्त ने बड़े परदे पर भूमि से वापसी की है और इस साल वो साहब बीवी गैंगस्टर 3 और तोरबाज़ में दिखेंगे।


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