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राज कुंद्रा के दो सहयोगियों के ख़िलाफ़ क्राइम ब्रांच ने जारी किया लुक आउट नोटिस, चार्जशीट में दोनों फ़रार घोषित

Raj Kundra Pornographic Film Case सोमवार को केस के सिलसिले में क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने एस्प्लांडे कोर्ट में 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें चार्जशीट में दो वांछित आरोपियों के नाम भी शामिल हैं। राज जेल से रिहा हो चुके हैं।

By Manoj VashisthEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 05:16 PM (IST)Updated: Wed, 22 Sep 2021 07:50 AM (IST)
राज कुंद्रा के दो सहयोगियों के ख़िलाफ़ क्राइम ब्रांच ने जारी किया लुक आउट नोटिस, चार्जशीट में दोनों फ़रार घोषित
Raj Kundra out of jail on Tuesday. Photo- Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। अश्लील फ़िल्मों के निर्माण के मामले में राज कुंद्रा के ज़मानत पर रिहा होने के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनके दो फ़रार सहयोगियों यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव और प्रदीप बख्शी के ख़िलाफ़ लुक आउट नोटिस जारी किया है। क्राइम ब्रांच न चार्जशीट में इन दोनों को फ़रार घोषित किया है। 

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सोमवार को केस के सिलसिले में क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने एस्प्लांडे कोर्ट में 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी समेत 43 गवाहों के बयान दर्ज़ किये गये हैं। इनमें शिल्पा के अलावा शर्लिन चोपड़ा, सेजल शाह समेत कई मॉडल्स और कुंद्रा की कम्पनी के कर्मचारी शामिल हैं। चार्जशीट में दो वांछित आरोपियों के नाम भी शामिल हैं।

जुलाई में क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शिल्पा ने बयान दिया था कि उन्हें हॉटशॉट्स ऐप के कंटेंट को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। शिल्पा ने यह भी दावा किया था कि हॉटशॉट्स ऐप से उनका कोई लेना-देना नहीं है। एक्ट्रेस ने कहा था कि इरोटिका और अश्लील, अलग-अलग बातें हैं। उनके पति राज कुंद्रा अश्लील कंटेंट का निर्माण नहीं कर रहे थे।  शिल्पा ने कहा था कि राज कुंद्रा के लंदन में रहने वाले बहनोई ऐप के संचालन के लिए ज़िम्मेदार थे। शिल्पा ने राज कुंद्रा को निर्दोष बताया था। 

पोर्नोग्राफिक फ़िल्म केस में राज कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई की रात को गिरफ़्तार किया था। गिरफ़्तारी के बाद राज और रायन को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 27 जुलाई कर दिया गया था। 28 जुलाई को अदालत ने केस की संवेदनशीलता को देखते हुए राज को ज़मानत देने के इनकार कर दिया था और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुंद्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ज़मानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया था।

सोमवार (20 सितम्बर) को राज कुंद्रा और रायन थोर्पे को कोर्ट से ज़मानत मिल गयी और मंगलवार को उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। राज और रायन को 50 हज़ार रुपये के मुचलके पर जमानत दी गयी है। (With ANI Inputs)


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