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Raj Kundra Case: गहना वशिष्ठ को सेशन कोर्ट से भी नहीं मिली अंतरिम राहत, अगली सुनवाई 6 अगस्त को

गहना वशिष्ठ को मुंबई पुलिस ने अश्लील फ़िल्मों के निर्माण से जुड़े एक मामले में गिरफ़्तार किया था जिसमें वो पांच महीने जेल में रहने के बाद अब ज़मानत पर हैं। इस केस से शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का नाम भी जुड़ा है।

By Manoj VashisthEdited By: Published: Tue, 03 Aug 2021 05:45 PM (IST)Updated: Tue, 03 Aug 2021 05:45 PM (IST)
Raj Kundra Case: गहना वशिष्ठ को सेशन कोर्ट से भी नहीं मिली अंतरिम राहत, अगली सुनवाई 6 अगस्त को
Gehana Vasisth and Raj Kundra. Photo- Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। पोर्नोग्राफिक फ़िल्म रैकेट केस में गहना वशिष्ठ को सेशन कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली। गहना ने मुंबई की डिंढोशी कोर्ट में अंतरिम ज़मानत के लिए अर्ज़ी डाली थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस मामले में अब 6 अगस्त को सुनवाई होगी।

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बता दें, गहना वशिष्ठ को मुंबई पुलिस ने अश्लील फ़िल्मों के निर्माण से जुड़े एक मामले में गिरफ़्तार किया था, जिसमें वो पांच महीने जेल में रहने के बाद अब ज़मानत पर हैं। इस केस से शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का नाम भी जुड़ा है। कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा की कम्पनी के कुछ प्रोड्यूसर्स के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज़ की थी, जिनमें गहना वशिष्ठ का नाम भी शामिल है। यह केस मालवानी पुलिस ने दर्ज़ किया था, जिसे क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल को सौंप दिया गया है, जो राज कुंद्रा मामले की जांच कर रही है।

हालांकि, गहना लगातार राज कुंद्रा को सपोर्ट कर रही हैं। बता दें, राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने 19 जुलाई को अश्लील फ़िल्म निर्माण और ऐप के ज़रिए कारोबार करने के केस में गिरफ़्तार किया था। कुंद्रा फ़िलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और आर्थर रोड जेल में बंद हैं। राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। 

उधर, ईटी टाइम्स से बातचीत में गहना ने राज कुंद्रा की गिरफ्तार को लेकर कहा- 'उनकी गिरफ़्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें 7-8 दिनों तक हिरासत में रखा है और इस बीच पुलिस ने उनका मोबाइल फोन, लैपटॉप, सीडी और बैंक खाते की सारी डिटेल्स भी ले लीं। अगर वह पूछताछ करना चाहते हैं, तो उनके पास पहले से ही पर्याप्त सबूत हैं। उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत कहां है? चार्जशीट महीनों से दायर की जा रही है।'


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