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क्रूज़ ड्रग्स केस में आर्यन ख़ान की जमानत के विरोध में एनसीबी का बड़ा दावा, कोर्ट में पेश की यह दलील

एनसीबी इस केस में अब तक 20 लोगों को गिरफ़्तार कर चुकी है जिनमें से दो विदेशी नागरिक भी हैं। बता दें एनसीबी की टीम ने 2 अक्टूबर की रात को मुंबई से गोवा जा रहे लग्जरी क्रूज़ शिप पर छापा मारा था जहां एक रेव पार्टी चल रही थी।

By Manoj VashisthEdited By: Published: Wed, 13 Oct 2021 07:43 PM (IST)Updated: Wed, 13 Oct 2021 07:43 PM (IST)
क्रूज़ ड्रग्स केस में आर्यन ख़ान की जमानत के विरोध में एनसीबी का बड़ा दावा, कोर्ट में पेश की यह दलील
Aryan Khan and Sameer Wankhede. Photo- Instagram, ANI

नई दिल्ली, जेएनएन। क्रूज़ ड्रग्स केस में शाह रुख़ ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बुधवार को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने जवाब में आर्यन और अरबाज़ पर ड्रग्स ख़रीदने और उन्हें वितरित करने के गंभीर आरोप लगाते हुए जमानत का विरोध किया। जमानत पर सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। 

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मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन और दूसरे आरोपियों की ओर से स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में याचिका दायर की गयी है। आर्यन की ओर से जाने-माने वकील सतीश मानशिंदे और अमित देसाई केस लड़ रहे हैं। बुधवार को एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो एनसीबी ने अपने जवाब दाखिल किये।

एजेंसी ने अपने जवाब में अदालत को बताया कि उनकी जांच में प्रतिबंधित दवाओं को हासिल करने और उन्हें वितरित करने में आर्यन की संलिप्तता पायी गयी है। जांच एजेंसी ने दावा किया कि आर्यन दूसरे आरोपी अरबाज़ मर्चेंट से ड्रग्स लेते रहे हैं। एनसीबी ने आगे कहा- आरोपी एक (आर्यन) और दो (अरबाज़) साथ में काम करते रहे हैं, इसलिए उन पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 (आपराधिक साजिश) लागू होती है। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि क्रूज़ पर छापे के दौरान अरबाज़ के पास से 6 ग्राम चरस मिली थी, जिसे उसने अपनी जूते में छिपाया था। 

एनसीबी इस केस में अब तक 20 लोगों को गिरफ़्तार कर चुकी है, जिनमें से दो विदेशी नागरिक भी हैं। बता दें, एनसीबी की टीम ने 2 अक्टूबर की रात को मुंबई से गोवा जा रहे लग्जरी क्रूज़ शिप पर छापा मारा था, जहां एक रेव पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में आर्यन ख़ान भी मौजूद थे। एनसीबी ने क्रूज़ से आर्यन समेत आठ लोगों को हिरासत में लिया था। अगले दिन 3 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद एजेंसी ने सभी को गिरफ़्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से एक दिन की हिरासत में भेज दिया गया।

4 अक्टूबर को एनसीबी ने हिरासत अवधि पूरी होने पर सभी को अदालत में पेश किया। अदालत ने एनसीबी की कस्टडी 3 दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दी। सात अक्टूबर को कोर्ट ने एनसीबी को हिरासत देने से मना कर दिया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आठ अक्टूबर को मजिस्ट्रेट अदालत ने आर्यन ख़ान की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस कोर्ट में यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है। उसी दिन एनसीबी ने सभी आरोपियों को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया। 11 अक्टूबर को आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर एनसीबी ने जवाब देने के लिए वक़्त मांगा था। अदालत ने एनसीबी को 13 अक्टूबर तक का समय दिया था। (With ANI Inputs)


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