सैफ अली खान की संपत्ति जब्त करने पर रोक
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभिनेता सैफ अली खां की भोपाल स्थित नवाब खानदान की संपत्ति जब्त किए जाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और कस्टोडियन प्रॉपर्टी विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभिनेता सैफ अली खां की भोपाल स्थित नवाब खानदान की संपत्ति जब्त किए जाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और कस्टोडियन प्रॉपर्टी विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
गुरुवार को न्यायमूर्ति वंदना कासरेकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील राजेश पंचोली ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कस्टोडियन प्रॉपर्टी विभाग ने सैफ अली खान के खिलाफ नोटिस जारी करके नवाब खानदान की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस संबंध में प्रमुख सचिव ने इस साल 25 फरवरी को भोपाल स्थित समूची संपत्ति सूचीबद्घ करने का आदेश जारी कर दिया।
पंचाली के मुताबिक, नवाब हमीदुल्ला खान की दो बेटियां साजिदा सुल्तान व आबिदा सुल्तान थीं। आबिदा पाकिस्तान चली गई जबकि सैफ की दादी साजिदा भारत में ही रहीं। लिहाजा वे पूरी तरह हिन्दुस्तानी हैं। उनके खिलाफ कस्टोडियन एक्ट लागू करके उनकी संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए भी क्योंकि नवाब मंसूर अली खां पटौदी, शर्मिला टैगोर के अलावा सैफ को भी पद्मश्री मिल चुका है। 1960 में राष्ट्रपति ने अपने आदेश के जरिये साजिदा सुल्तान को नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्ति का उत्तराधिकारी मान लिया था। इसके बाद भारत के राजपत्र में इसका प्रकाशन भी हुआ।