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Kamal R Khan: वीकेंड आर्थर रोड जेल में ही गुजारेंगे केआरके, जमानत याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई

Kamal R Khan Bail Plea कमाल आर खान यानी केआरके इस बार का वीकेंड आर्थर रोड जेल में ही गुजारेंगे। कोर्ट में अब उनकी बेल अपील पर सुनवाई सोमवार को ही होगी। फिलहाल वह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं।

By Ruchi VajpayeeEdited By: Published: Fri, 02 Sep 2022 02:24 PM (IST)Updated: Fri, 02 Sep 2022 02:24 PM (IST)
Kamal R Khan: वीकेंड आर्थर रोड जेल में ही गुजारेंगे केआरके, जमानत याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई
Kamal R khan bail plea Heard on monday

नई दिल्ली, जेएनएन। एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान यानी केआरके को अभी तीन रातें और जेल में ही काटनी हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत काट रहे केआरके की जमानत याचिका पर अब 5 अगस्त, सोमवार को सुनवाई होगी। केआरके को विवादित ट्वीट की वजह से दुबई से वापस लौटते ही मुंबई एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद उन्हें बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया।

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गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने केआरके को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसी दौरान उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई और पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई। अस्पताल से उन्हें सीधे ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल केआरके जेल में बंद और अपनी जमानत का इंतजार कर रहे हैं। 2 सितंबर को केआरके की बेल अपील पर सुनवाई होनी थी जिसे अब टाल दिया गया है। कोर्ट ने 5 सितंबर को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है।

केआरके के वकील अशोक सरावगी ने शुक्रवार को बताया, '2 सितंबर को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। लेकिन शुक्रवार को अदालत में छुट्टी होने के कारण उनकी सुनवाई सोमवार को रखी गई है।' बता दें कि केआरके बांद्रा पुलिस द्वारा अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान पर अपमानजनक ट्वीट के लिए दर्ज एक दूसरी शिकायत में भी वांटेड है। इसलिए हो सकता है कि पुलिस उनकी हिरासत की मांग करे।

पुलिस के अनुसार, इस केस में एफआईआर दर्ज करने के बाद, 24 अक्टूबर, 2020 को केआरके के खिलाफ मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। यह गिरफ्तारी अक्टूबर 2020 में शिवसेना के युवा नेता राहुल कनाल की एक शिकायत पर आधारित पर की गई है। केआरके पर आईपीसी की धारा 500 और 501 (मानहानि), 505 (पब्लिक मिसचीफ), 294 (सार्वजनिक रूप से अश्लीलता) और 153 ए के तहत मामला और आईटी अधिनियम की धारा 67A (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रसारित करना) के तहत दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता कनाल ने कहा, 'कमाल खान सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का व्यवहार समाज में अस्वीकार्य है। उन्हे गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है और भविष्य में कोई भी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा।'


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