इनकम टैक्स मामले में रितिक रोशन को राहत नहीं , मिला 7 लाख खर्च का जवाब
ट्रिब्यूनल ने ये भी कहा कि यदि रितिक ने कंटेस्टेंट की हौसला अफ़जाई के लिए उन्हें कैश प्राइज़ दिया है तो ये वॉलेंट्री और स्पॉनटेनियस कदम है और इसका फिल्म प्रमोशन से कोई वास्ता नहीं है।
मुंबई। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की मुम्बई ब्रांच ने फिल्म अभिनेता रितिक रोशन को सात लाख रूपये खर्च के ऐवज में टैक्स में छूट पर कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा है कि प्रमोशन में खर्च की गई राशि निर्माता की मानी जायेगी एक्टर की नहीं।
बात साल 2010-11 की है जब संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजरिश रिलीज़ हुई थी। रितिक रोशन इस फिल्म में लीड भूमिका में थे। इस दौरान वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए टीवी शो सा रे गा मा पा में गए थे और वहां उन्होंने कंटेस्टेंट को सात लाख रूपये कैश प्राइज बांटे थे। रितिक ने आयकर विभाग के टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम किया था। आयकर विभाग ने उनके टैक्स रिटर्न फॉर्म का वेरिफिकेशन करते वक्त पाया कि उन्होंने गुज़ारिश के प्रमोशन के दौरान 7 लाख रूपये का खर्च दिखाया है। रितिक रोशन ने इसका हवाला देते हुए विभाग को बताया कि उन्होंने पैसा सात कंटेस्टेंट को प्राइज के रूप में दिया।
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इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने इसे नहीं माना और कहा कि प्रमोशन और मेकिंग के दौरान खर्च की गई राशि निर्माता का जिम्मा होती है। ट्रिब्यूनल मुताबिक करार के हिसाब से रितिक को किसी प्रकार के खर्च की बाध्यता नहीं और ना ही उनका टीवी चैनल से इस बावत कोई करार हुआ था। ट्रिब्यूनल ने ये भी कहा कि यदि रितिक ने कंटेस्टेंट की हौसला अफ़जाई के लिए उन्हें कैश प्राइज़ दिया है तो ये वॉलेंट्री और स्पॉनटेनियस कदम है और इसका फिल्म प्रमोशन से कोई वास्ता नहीं है। ट्रिब्यूनल के मुताबिक रितिक ने इक्विटी डिविडेंट और आर बी आई रिलीफ बॉन्ड के ब्याज को अपने खर्च में शामिल नहीं किया इसलिए उनकी करयोग्य आय में से 6 लाख 30 हजार रुपये एक डिडक्शन किया गया।
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वैसे टैक्स के झमेलों के बीच रितिक इन दिनों अपनी फिल्म काबिल की रिलीज़ की तैयारियों में जुटे हैं। रितिक के पिता राकेश की प्रोड्यूस की गई इस फिल्म के थियेट्रिकल राइट्स 50 करोड़ और ओवरसीज़ राइट्स को 15 करोड़ में बेचे जाने की ख़बर है।