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शोले के थ्रीडी वर्जन पर रोक से हाई कोर्ट का इंकार

बांबे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड ब्लाकबस्टर शोले के थ्रीडी वर्जन के निर्माण और रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। 1

By Edited By: Published: Wed, 03 Apr 2013 11:31 AM (IST)Updated: Thu, 04 Apr 2013 10:32 AM (IST)
शोले के थ्रीडी वर्जन पर रोक से हाई कोर्ट का इंकार

नई दिल्ली। बांबे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर शोले के थ्रीडी वर्जन के निर्माण और रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। 1975 में रिलीज हुई शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी ने अपने भतीजे साशा के खिलाफ याचिका दाखिल कर शोले के थ्रीडी वर्जन के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की थी।

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रमेश सिप्पी के भाई विजय के बेटे साशा ने हाल में शोले का थ्रीडी वर्जन बनाने की घोषणा की थी। साशा के वकीलों ने दावा किया कि रमेश सिप्पी का शोले पर कोई कॉपीराइट नहीं है, लिहाजा उन्हें इसके थ्रीडी वर्जन का निर्माण रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साशा के पक्ष का कहना है कि उनकी कंपनी ने पहले भी कई बार शोले के व्यावसायिक अधिकार खरीदे, लेकिन सिप्पी ने कॉपीराइट को लेकर कभी कोई आपत्ति नहीं की। शोले के अधिकार पहले सिप्पी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के पास थे। वर्ष 2000 में सिप्पी फिल्म्स ने फिल्म के अधिकार शोले मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दे दिए थे। साशा के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रमेश सिप्पी की याचिका खारिज कर दी।

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