राजपाल यादव धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार, आज हो सकता है सज़ा का एलान
अदालत ने इस मामले में राजपाल को कई समन भेजे थे, मगर वो अदालत में हाज़िर नहीं हुए। सज़ा का एलान 23 अप्रैल को हो सकता है।
मुंबई। अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देने वाले एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में दोषी करार दिया है। मामले में अदालत ने राजपाल की पत्नी और एक कंपनी को भी दोषी माना है। राजपाल पर 5 करोड़ का ऋण ना चुकाने का आरोप है। मामले में आज (23 अप्रैल) सज़ा का एलान हो सकता है।
मामला राजपाल यादव की डायरेक्टोरियल फ़िल्म अता पता लापता से जुड़ा है। इस फ़िल्म के निर्माण के लिए उन्होंने दिल्ली के एक व्यवसायी से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन फ़िल्म रिलीज़ के बाद फ्लॉप साबित हुई। राजपाल ने ली हुई रकम व्यवसायी को नहीं लौटाई। लिहाज़ा राजपाल, उनकी पत्नी और कंपनी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज़ करवाई गयी थी। अदालत ने इस मामले में राजपाल को कई समन भेजे थे, मगर वो अदालत में हाज़िर नहीं हुए। बताया ये भी जाता है कि राजपाल के वक़ील ने अदालत में ग़लत हलफ़नामे दाखिल किये थे, जिससे अदालत काफ़ी नाराज़ है।
#Delhi's Karkardooma Court convicted Bollywood actor Rajpal Yadav, his wife, and a company yesterday, in a recovery suit filed against them for failing to repay a loan amount of Rs 5 crore which they had taken in 2010 for his directorial debut — ANI (@ANI) April 14, 2018
5 करोड़ का लोन 2010 में लिया गया था। दिल्ली के लक्ष्मी नगर की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल के ख़िलाफ़ चेक बाउंस से जुड़ी सात शिकायतें दर्ज़ करवायी थीं। इसी मामले में 2013 में राजपाल यादव को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक़, सज़ा का एलान 23 अप्रैल को हो सकता है। अता पता लापता से राजपाल ने डायरेक्टोरियल डेब्यू भी किया था। फ़िल्म 2012 में अक्टूबर में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन इसी केस के चलते इसकी रिलीज़ डिले हो गयी और फ़िल्म 2 नवंबर 2012 को रिलीज़ हो सकी।