Move to Jagran APP

राजपाल यादव धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार, आज हो सकता है सज़ा का एलान

अदालत ने इस मामले में राजपाल को कई समन भेजे थे, मगर वो अदालत में हाज़िर नहीं हुए। सज़ा का एलान 23 अप्रैल को हो सकता है।

By Manoj VashisthEdited By: Published: Sat, 14 Apr 2018 04:34 PM (IST)Updated: Mon, 23 Apr 2018 01:31 PM (IST)
राजपाल यादव धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार, आज हो सकता है सज़ा का एलान
राजपाल यादव धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार, आज हो सकता है सज़ा का एलान

मुंबई। अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देने वाले एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में दोषी करार दिया है। मामले में अदालत ने राजपाल की पत्नी और एक कंपनी को भी दोषी माना है। राजपाल पर 5 करोड़ का ऋण ना चुकाने का आरोप है। मामले में आज (23 अप्रैल) सज़ा का एलान हो सकता है।

loksabha election banner

मामला राजपाल यादव की डायरेक्टोरियल फ़िल्म अता पता लापता से जुड़ा है। इस फ़िल्म के निर्माण के लिए उन्होंने दिल्ली के एक व्यवसायी से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन फ़िल्म रिलीज़ के बाद फ्लॉप साबित हुई। राजपाल ने ली हुई रकम व्यवसायी को नहीं लौटाई। लिहाज़ा राजपाल, उनकी पत्नी और कंपनी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज़ करवाई गयी थी। अदालत ने इस मामले में राजपाल को कई समन भेजे थे, मगर वो अदालत में हाज़िर नहीं हुए। बताया ये भी जाता है कि राजपाल के वक़ील ने अदालत में ग़लत हलफ़नामे दाखिल किये थे, जिससे अदालत काफ़ी नाराज़ है। 

5 करोड़ का लोन 2010 में लिया गया था। दिल्ली के लक्ष्मी नगर की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल के ख़िलाफ़ चेक बाउंस से जुड़ी सात शिकायतें दर्ज़ करवायी थीं। इसी मामले में 2013 में राजपाल यादव को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक़, सज़ा का एलान 23 अप्रैल को हो सकता है। अता पता लापता से राजपाल ने डायरेक्टोरियल डेब्यू भी किया था। फ़िल्म 2012 में अक्टूबर में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन इसी केस के चलते इसकी रिलीज़ डिले हो गयी और फ़िल्म 2 नवंबर 2012 को रिलीज़ हो सकी। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.