'ग्रैंड मस्ती' पर पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में रोक
चंडीगढ़ [जागरण संवाददाता]। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म 'ग्रैंड मस्ती' के प्रदर्शन पर पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ में 20 सितंबर तक रोक लगा दी है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट एवं फिल्म निर्माता कंपनी मारुति इंटरनेशनल फिल्म्स को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
चंडीगढ़ [जागरण संवाददाता]। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म 'ग्रैंड मस्ती' के प्रदर्शन पर पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ में 20 सितंबर तक रोक लगा दी है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट एवं फिल्म निर्माता कंपनी मारुति इंटरनेशनल फिल्म्स को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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हाईकोर्ट के वकील दिनेश ने हाईकोर्ट में इस फिल्म के खिलाफ याचिका दायर कर बताया है कि इस फिल्म के जो ट्रेलर दिखाए जा रहे हैं उनसे यह साफ है कि इस फिल्म में अश्लील दृश्यों और द्विअर्थी वाक्यों का काफी ज्यादा प्रयोग किया गया है। फिल्म में महिलाओं को भी गलत तरीके से पेश किया गया है। इसके प्रदर्शन से युवाओं के मन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
फिल्म 'ग्रैंड मस्ती' सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में फिल्म के प्रदर्शन पर 20 सितंबर तक रोक लगा दी।
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