क्या शादीशुदा मर्द भी रह सकते हैं लिव-इन रिलेशनशिप में?
सुप्रीम कोर्ट राजेश खन्ना की लिव-इन-पार्टनर अनीता आडवाणी की उस याचिका पर सुनवाई को राजी हो गया है, जिसके जरिए सवाल उठा है कि क्या शादीशुदा पुरुषों को भी लिव-इन-पार्टनर रखने का अधिकार है? अनीता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, उनकी बेटी टि्वंकल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट राजेश खन्ना की लिव-इन-पार्टनर अनीता आडवाणी की उस याचिका पर सुनवाई को राजी हो गया है, जिसके जरिए सवाल उठा है कि क्या शादीशुदा पुरुषों को भी लिव-इन-पार्टनर रखने का अधिकार है?
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अनीता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, उनकी बेटी टि्वंकल और दामाद अक्षय कुमार को नोटिस भेजा है।
अनीता ने याचिका में घरेलू हिंसा की अपनी शिकायत बरकरार रखने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने डिंपल और अन्य को यह नोटिस अनीता की याचिका पर जारी किया।
अनीता ने मुंबई हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसने डिंपल कपाड़िया और उनकी बेटी टि्वंकल तथा दामाद अक्षय कुमार के खिलाफ दर्ज कराई गई घरेलू हिंसा की उनकी शिकायत रद्द कर दी थी।
अनीता की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम ने न्यायालय को बताया कि उनकी मुवक्किल राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के अलग होने के बाद 25 साल से सुपरस्टार के साथ रह रही थीं।
गौरतलब है कि इस मामले की जड़ सुपरस्टार राजेश खन्ना की मौत के बाद अनीता को उनके कार्टर रोड स्थित बंगले 'आशीर्वाद' से बाहर निकाले जाने की है। इस दौरान सुपरस्टार की लिव इन पार्टनर होने का दावा करने वाली अनीता आडवाणी ने मासिक भत्ते और बांद्रा में तीन बेडरूम वाले फ्लैट की मांग की थी।