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शीशे की दीवार और 18 मिनट की मुलाकात, जेल में बेटे आर्यन से इन हालातों में मिले शाह रुख खान

ड्रग्स केस में शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान जेल में बंद हैं। उनपर और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेचा पर ड्रग्स का सेवन और लेन-देने करने का आरोप है। अब तक कई बार एनडीपीएस कोर्ट ने इन लोगों की जमानत को खारिज किया है।

By Anand KashyapEdited By: Published: Thu, 21 Oct 2021 12:06 PM (IST)Updated: Thu, 21 Oct 2021 01:31 PM (IST)
शीशे की दीवार और 18 मिनट की मुलाकात, जेल में बेटे आर्यन से इन हालातों में मिले शाह रुख खान
बॉलीवुड अभिनेता शाह रुख खान और आर्यन खान, तस्वीर, Twitter: ANI

नई दिल्ली, जेएनएन। ड्रग्स केस में शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान जेल में बंद हैं। उनपर और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा पर ड्रग्स का सेवन और लेन-देने करने का आरोप है। अब तक कई बार एनडीपीएस कोर्ट ने इन लोगों की जमानत को खारिज किया है। वहीं गुरूवार को शाह रुख खान बेटे आर्यन खान से जेल में मिलने पहुंचे। यह पहला मौका रहा जब शाह रुख खान अपने बेटे से मिलने जेल पहुंचे।

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अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया टुडे की खबर के अनुसार कोविड-19 के प्रोटोकॉल के चलते शाह रुख खान सीधे बेटे से जेल में मिल नहीं जा सके। बुधवार तक शाह रुख खान के परिवार को जेल में जाकर मिलने पर पाबंदी थी। गुरूवार को यह पंबादी हट गईं और जिसके बाद शाह रुख खान को आर्यन से जेल में मिलने का मौका मिला। किंग खान ने बेटे आर्यन खान से आर्थन जेल के विजिट सेक्शन में 16-18 मिनट तक मुलाकात की।

इस दौरान शाह रुख खान और आर्यन खान के बीच एक शीशे की दीवार थी। ऐसे में इन दोनों ने इंटरकॉम के जरिए अपनी बात की। इस दौरान शाह रुख खान के साथ जेल के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि एनडीपीएस के जज वीवी पाटील ने 21 पेज का आर्डर दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि क्यों यह केस जमानत के लिए सही नहीं है। अपने 21 पेज के आर्डर में वीवी पाटिल ने कहा है, 'मटेरियल ऑन रिकॉर्ड दर्शाता है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा प्राइमा फेसी मामले में संलिप्त है जो कि ग्रेव और सीरियस ऑफेंस है। इसके चलते उनको बेल नहीं दी जा सकती।'

वीवी पाटिल ने यह भी कहा कि एविडेंस को देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने क्राइम नहीं किया है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि जमानत देने के बाद वह दोबारा इसे नहीं करेंगे। गौरतलब है कि आर्यन और सात अन्य लोगों को एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8c, 20b, 27, 28 और 29 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। वहीं एनडीपीएस कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आर्यन खान के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है।

दूसरी तरफ 21 अक्टूबर को आर्यन की न्यायिक हिरासत के 14 दिन पूरे हो रहे हैं, तो उन्हें एक बार फिर किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें 2 अक्टूबर की रात ‘कॉर्डेलिया द इम्प्रेस’ नाम के क्रूज से एनसीबी ने आर्यन को 7 अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से वो अबतक गिरफ्त में है। इस बीच कोर्ट में आर्यन की बेल अपील भी खारिज हो चुकी है। फिलहाल आर्यन मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। आज किला कोर्ट में आर्यन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर पेशी होगी।


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