Aryan Khan Drugs Case: कोर्ट ने कहा, 'प्रथम दृश्ट्या' आर्यन खान व अन्य गंभीर मामलों में संलिप्त'
Aryan Khan Drugs Case वीवी पाटिल ने यह भी कहा कि एविडेंस को देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने क्राइम नहीं किया है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि जमानत देने के बाद वे दोबारा इसे नहीं करेंगेl
नई दिल्ली, जेएनएनl शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान की एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी हैl एनडीपीएस के जज वीवी पाटील ने 21 पेज का आर्डर दिया हैl इसमें उन्होंने बताया है कि क्यों यह केस जमानत के लिए सही नहीं हैl अपने 21 पेज के आर्डर में वीवी पाटिल ने कहा है, 'मटेरियल ऑन रिकॉर्ड दर्शाता है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा प्राइमा फेसी मामले में संलिप्त है जो कि ग्रेव और सीरियस ऑफेंस हैl इसके चलते उनको बेल नहीं दी जा सकतीl'
वीवी पाटिल ने यह भी कहा कि एविडेंस को देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने क्राइम नहीं किया है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि जमानत देने के बाद वे दोबारा इसे नहीं करेंगेl गौरतलब है कि आर्यन और सात अन्य लोगों को एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8c, 20b, 27, 28 और 29 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हैl
इसके पहले नितिन वायचल जेल सुपरिटेंडेंट ने एएनआई को बताया कि आर्यन खान को परिवार की ओर से साढ़े चार हजार रुपए 11 अक्टूबर को मिले हैंl पिछले हफ्ते आर्यन खान को माता-पिता से वीडियो कॉल के माध्यम से बात करने की अनुमति मिली थीl गौरतलब है कि शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान पर क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया हैl उन्होंने यह पार्टी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन करने की योजना बनाई थी। आर्यन खान शाह रुख खान के बेटे हैंl उन्होंने अपने बेटे को जेल से बाहर निकलवाने के सभी प्रयास किए हैंl हालांकि अभी तक यह सभी प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं।
आर्यन खान की जमानत नहीं होने से बॉलीवुड के कलाकारों में रोष हैl वह आर्यन खान की जमानत नहीं होने से परेशान भी हैl कई कलाकारों ने खुलकर आर्यन खान का समर्थन किया हैl हालांकि जज का आर्डर एनसीबी का पक्ष मजबूत करता हैl