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BMC की शिकायत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे सोनू सूद, अभिनेता के वकील बोले- 'नहीं हुआ कोई भी अवैध निर्माण'

बीएमसी के साथ अभिनेता सोनू सूद का विवाद जारी है। हाल ही में बीएमसी ने उनके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। बीएमसी ने सोनू सूद पर आरोप लगया है कि बीएमसी की अनुमति के बिना उन्होंने एक 6 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तब्दील किया है।

By Anand KashyapEdited By: Published: Sun, 10 Jan 2021 04:54 PM (IST)Updated: Sun, 10 Jan 2021 05:00 PM (IST)
BMC की शिकायत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे सोनू सूद, अभिनेता के वकील बोले- 'नहीं हुआ कोई भी अवैध निर्माण'
बीएमसी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे सोनू सूद, तस्वीर: इंस्टाग्राम

 नई दिल्ली, जेएनएन। बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के साथ अभिनेता सोनू सूद का विवाद जारी है। हाल ही में बीएमसी ने उनके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। बीएमसी ने सोनू सूद पर आरोप लगाया है कि बीएमसी की अनुमति के बिना उन्होंने एक 6 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तब्दील किया है। बीएमसी की इस शिकायत के खिलाफ सोनू सून ने अब बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है।

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अभिनेता के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि सोनू ने 6 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में किसी भी तरह का अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं करवाया है। सोनू सूद के वकील डी पी सिंह ने कहा कि उन्होंने बिल्डिंग में ऐसा कोई बदलाव नहीं करवाया है जिसके लिए बीएमसी की अनुमति जरूरी हो। केवल वह बदलाव ही किए गए हैं जिसकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत अनुमति है।

गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण की एक सदस्यीय पीठ सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। सोनू सूद की याचिका में पिछले साल अक्टूबर में बीएमसी द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने, साथ ही इस मामले में अभिनेता के खिलाफ कोई भी दंडनात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने की अपील की गई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में बीएमसी ने अपनी पुलिस शिकायत में अभिनेता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनू सूद ने मुंबई के जुहू में एबी नायर रोड पर मौजूद शक्ति सागर बिल्डिंग को बीएमसी की अनुमति के बिना होटल में तब्दील किया है। शक्ति सागर एक रिहायशी बिल्डिंग है और उसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के सेक्शन-7 के तहत दंडनीय है।

बीएमसी ने सोनू सूद पर बिल्डिंग का नक्शा बदलवाने, एक हिस्से को बढ़ाने और इस्तेमाल में बदलाव का आरोप लगाया है। सोनू सूद पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने खुद ही जमीन के इस्तेमाल में बदलाव किया और तय प्लान से ज्यादा निर्माण करवाया है। बीएमसी का आरोप है कि ऐसे करने के लिए सोनू सोनू सूद ने अथॉरिटी से मंजूरी भी नहीं ली थी। अभिनेता पर यह भी आरोप लगा है कि जब उन्हें बीएमसी ने इस मामले में नोटिस भेजा तो उन्होंने उसको भी नजरअंदाज कर दिया है। इतना ही नहीं, बीएमसी ने शिकायत में यह भी कहा कि नोटिस दिए जाने के बाद भी वह लगातार अनधिकृत निर्माण करवा रहे हैं।

वहीं, बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि अथॉरिटी से जारी नोटिस के खिलाफ सोनू सूद ने मुंबई अदालत में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें वहां से अंतरिम राहत नहीं मिल पाई थी। अदालत ने सोनू सूद को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया था, जोकि खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें अनधिकृत निर्माण को न तो हटाया और न ही इस्तेमाल में तब्दीली के फैसले से पीछे हटे हैं। ऐसे में बीएमसी एफआईआर MRTP एक्ट के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।


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