द्रमुक नेता ए. राजा पर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई, 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर लगाई रोक, जानें वजह
निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में द्रमुक नेता ए. राजा पर सख्त एक्शन लिया है। आयोग ने बृहस्पतिवार को ए. राजा के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी।
नई दिल्ली, पीटीआइ। निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में द्रमुक नेता ए. राजा पर सख्त एक्शन लिया है। आयोग ने बृहस्पतिवार को ए. राजा के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी। आयोग (Election Commission) ने ए. राजा (DMK leader A Raja) के बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है।
निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने अपने आदेश में ए. राजा को फटकार लगाते हुए द्रमुक के स्टार प्रचारकों की सूची से उनका नाम हटा दिया। साथ ही आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर 48 घंटे के लिए उनके चुनाव प्रचार करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि आयोग ए. राजा को चुनाव प्रचार के दौरान भविष्य में सतर्क और असंयमित रहने की हिदायत देता है।
निर्वाचन आयोग ने ए. राजा को अशोभनीय, अपमानजनक, अश्लील टिप्पणी नहीं करने और महिलाओं की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाने की भी हिदायत दी है। आयोग ने पलानीस्वामी की मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर द्रमुक नेता ए राजा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 31 मार्च तक जवाब देने को कहा था। अन्नाद्रमुक ने निर्वाचन आयोग से द्रमुक नेता की शिकायत की थी।
मालूम हो कि तमिलनाडु में एक ही चरण में छह अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए चुनाव प्रचार चार अप्रैल की शाम को खत्म हो जाएगा। आयोग ने कहा था कि ए राजा का भाषण अपमानजनक है। यह बयान महिलाओं की गरिमा के भी खिलाफ है। यह आदर्श आचार संहिता के प्रविधानों का गंभीर उल्लंघन है। तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) सत्यब्रत साहू ने ए राजा के बयान के बारे में चुनाव आयोग (ECI) को रिपोर्ट भेजी थी।