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2 मई या मतगणना के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी में पटाखे फोड़ने पर लगा बैन, जानें मद्रास होई कोर्ट ने और क्या कहा

मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 2 मई यानी मतगणना के दिन या उसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी मेंपटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया है। चीफ जस्टिस अजय अजय फ्रांसिस लोयोला द्वारा किए गए एक अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने यहा फैसला लिया।

By Pooja SinghEdited By: Published: Fri, 30 Apr 2021 03:09 PM (IST)Updated: Fri, 30 Apr 2021 03:09 PM (IST)
2 मई या मतगणना के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी में पटाखे फोड़ने पर लगा बैन, जानें मद्रास होई कोर्ट ने और क्या कहा
तमिलनाडु और पुडुचेरी में पटाखे फोडने पर लगा बैन, जानें मद्रास होई कोर्ट ने और क्या कहा

चेन्नई, एएनआइ। मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 2 मई यानी मतगणना के दिन या उसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया है। चीफ जस्टिस अजय अजय फ्रांसिस लोयोला द्वारा किए गए एक अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने यहा फैसला लिया। इसके साथ ही कोर्ट को उम्मीद है कि 2 मई को विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन राजनीतिक दल, मीडिया और नागरिक बड़े पैमाने पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। राजनीतिक दलों के नेताओं का कहना है कि पटाखे फोड़ने से रोकने के लिए अपनी रैंक और फाइल रखनी चाहिए। 

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गौरतलब है कि पिछले दिनों मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग की लापरवाही से बंगाल में राजनीतिक दलों को चुनावी रैली और सभाएं करने का मौका मिला, जिससे चलते कोरोना के प्रसार में तेजी हुई।

एक याचिका की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने सख्त लहजा अपनाते हुए कहा था कि इस लापरवाही के लिए क्यों नहीं चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। बता दें कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद चुनाव आयोग ने बंगाल में शेष दो चरणों के चुनाव-प्रचार के लिए वर्चुअल रैली की इजाजत दी थी।


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