MP Election 2018 : आचार संहिता उल्लंघन के मामले में BSP के दो उम्मीदवार गिरफ्तार
MP Election 2018 : आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुरैना के भाजपा प्रत्याशी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
मुरैना। आचार संहिता उल्लघन मामले में आज पुलिस ने बसपा के दो प्रत्याशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बलवीर सिंह डंडौतिया मुरैना से उम्मीदवार हैं। वहीं मानवेंद्र सिंह सिकरवार सुमावली से चुनावी मैदान में कूदे हैं। इन दोनों को पुलिस ने जौरा कोर्ट में पेश किया। जहां इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
दरअसल इन दो बसपा नेताओं पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज था और वो इलाके में खुलेआम प्रचार कर रहे थे। खुद उनके और उनके समर्थकों के सोशल मीडिया एकाउंट पर जनसंपर्क की ताजा तस्वीरें भी सामने आई थीं। खुद प्रत्याशी भी अपने चुनाव कार्यालयों पर कई बार बैठे नजर आए थे। लेकिन पुलिस का कहना था कि ये उम्मीदवार उन्हें नहीं मिल आ रहे हैं। नई दुनिया ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। इन दोनों बसपा उम्मीदवारों के अलावा मुरैना के भाजपा प्रत्याशी रुस्तम सिंह के खिलाफ भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। लेकिन उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है।
आचार संहिता के उल्लंघन का पहला मामला मंत्री रुस्तम सिंह के खिलाफ नूराबाद थाने में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था। रुस्तम सिंह एक वीडियो में जाति के आधार पर वोट की अपील करते दिख रहे थे। दूसरा मामला बसपा प्रत्याशी डंडौतिया के खिलाफ आईपीसी की धारा-188 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में दर्ज हुआ। आरोप है कि डंडौतिया ने बिना प्रिंट लाइन के देवी-देवताओं की तस्वीरों वाले पोस्टर प्रकाशित करवाए । ऐसा ही मामला सुमावली के बसपा उम्मीदवार सिकरवार के खिलाफ भी दर्ज है। इस मामले में पुलिस भी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे थे।
विशेषज्ञों की इस मामले पर थी ऐसी राय
नियमानुसार गिरफ्तारी की जानी चाहिए। चाहे धाराएं जमानती हों या गैर जमानती। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता।
-राजेंद्र शर्मा, अधिवक्ता, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर
हमारे प्रतिवेदन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी की है। पुलिस को आरोपित प्रत्याशियों को कानूनन गिरफ्तार करना ही होगा।
-भरत यादव, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुरैना