मतदाता सूची में नाम है तो वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर भी मतदान का मिलेगा मौका
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान से चार-पांच दिन पहले हर मतदाता को मतदान पर्ची वितरित की जाएगी।
भोपाल। मतदाता सूची में आपका नाम है, लेकिन मतदान परिचय पत्र किसी वजह से आपके पास नहीं है तो भी मतदान कर सकेंगे। इसके लिए आधार कार्ड जैसे 12 दस्तावेज दिखाने पर आपको मतदान करने की इजाजत मिलेगी। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी कर दी है।
हालांकि, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि ज्यादातर वोटर आईडी कार्ड वितरित हो चुके हैं, इसलिए मतदाताओं को इनका ही इस्तेमाल करना चाहिए।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान से चार-पांच दिन पहले हर मतदाता को मतदान पर्ची वितरित की जाएगी। किसी को मतदाता परिचय पत्र किसी वजह से नहीं मिलने पर 12 पहचान पत्रों को लेकर मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम होने पर मतदान का अधिकार मिलेगा।
मतदान के लिए चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेनकार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, श्रम मंत्रालय की योजना के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, बैंक या डाक घर से जारी फोटोयुक्त पासबुक और राज्य पब्लिक लिमिटेड कपंनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र को मान्य किया है।