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Lok Sabha Election 2019: पहचान पत्र नहीं है तब भी इन 14 दस्‍तावेजों से दे सकते हैं वोट

Lok Sabha Election 2019. वोटर कार्ड नहीं होने के स्थिति में आप भारतीय नागरिक के तौर पर इन 14 दस्‍तावेजों में से काेई एक का उपयोग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sun, 28 Apr 2019 03:07 PM (IST)Updated: Sun, 28 Apr 2019 03:17 PM (IST)
Lok Sabha Election 2019: पहचान पत्र नहीं है तब भी इन 14 दस्‍तावेजों से दे सकते हैं वोट
Lok Sabha Election 2019: पहचान पत्र नहीं है तब भी इन 14 दस्‍तावेजों से दे सकते हैं वोट

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Lok Sabha Election 2019 - लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को चतरा, पलामू और लोहरदगा में वोट डाले जाएंगे। वोट डालने के लिए एक मतदाता के तौर पर आपके पास वोटर आईडी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र का होना जरूरी है। हालांकि, वोटर कार्ड नहीं होने के स्थिति में आप भारतीय नागरिक के तौर पर इन 14 दस्‍तावेजों में से काेई एक का उपयोग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके फोटो पहचान पत्र में काेई त्रुटि है, तब भी आपको वोट देने से कोई नहीं रोक सकता। आप बिना डरे सहमे मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाल सकते हैं।  

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फोटो पहचान पत्र नहीं है तो इनमें से कोई एक दिखा कर दे सकते हैं वोट
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, आरजीआई अथवा एनपीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंक अथवा डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, विधायकों अथवा सांसदों द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र, केंद्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र। 

फोटो पहचान पत्र में अशुद्धि है तो भी दीजिए वोट
यदि आपके फोटोयुक्त पहचान पत्र में लेखन अशुद्धि है या वर्तनी में कोई दोष है तो भी आप वोट दे सकते हैं। सिर्फ आपकी पहचान मतदाता पहचान पत्र (ईपीआइसी) से सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि कोई मतदाता मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है जो कि किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया है तो वह भी पहचान के रूप में स्वीकृत किया जाएगा बशर्ते कि उसका नाम उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक सूची में उपलब्ध हो जहां वह वोट देने आया है। यदि फोटोग्राफ आदि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।  


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