Move to Jagran APP

सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला: सैनिक अब तैनाती स्थल पर आम लोगों की तरह डाल सकेंगे वोट

सुप्रीम कोर्ट ने उन सैनिकों को वोट की शक्ति देने का काम किया है जो नौकरी के चलते देश के किसी अन्य इलाके मे तैनात है, और जिसके चलते वो चुनाव में वोट नहीं डाल पाते थे।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Thu, 14 Feb 2019 10:09 PM (IST)Updated: Thu, 14 Feb 2019 11:59 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला: सैनिक अब तैनाती स्थल पर आम लोगों की तरह डाल सकेंगे वोट
सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला: सैनिक अब तैनाती स्थल पर आम लोगों की तरह डाल सकेंगे वोट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आगामी चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सांसद राजीव चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सैनिकों के हक में बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के उन सैनिकों को वोट की शक्ति देने का काम किया है जो सेना में अपनी नौकरी के चलते देश के किसी अन्य इलाके मे तैनात है, और जिसके चलते वो चुनाव में वोट नहीं डाल पाते थे।

loksabha election banner

सासंद राजीव चंद्रशेखर लंबे समय से सैनिकों को वोट का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वो सभी सैनिक जो पीस स्टेशन में तैनात हैं और उनके परिवार के सदस्य उस जगह में आम वोटर की तरह खुद को पंजीकृत कर चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे।

बता दें कि आम तौर पर सैनिकों को पोस्टल बैलेट से वोट करने का अधिकार प्राप्त है। देश में इन सभी सैनिकों को सर्विस वोटर के तौर पर देखा जाता रहा है। चंद्रशेखर ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा है कि वो लंबे समय से कांग्रेस की सरकारों से इसकी मांग करते रहे है, लेकिन निराशा हाथ लगने के बाद उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.