Lok Sabha Election 2019: प्रत्याशियों के खाते में जोड़ा जाएगा स्टार प्रचारकों का खर्च
Lok Sabha Election 2019. चुनाव में मान्यता प्राप्त दलों के 40 से अधिक स्टार प्रचारक नहीं होंगे। अन्य दलों के लिए अधिकतम 20 स्टार प्रचारक तय किए गए हैं ।
रांची, राज्य ब्यूरो। Lok Sabha Election 2019 - लोकसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों पर होनेवाले तमाम खर्च संबंधित दल के खाते में जोड़े जाएंगे। कुछ मामले में खर्च संबंधित उम्मीदवारों के खाते में भी जुड़ेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में 40 तथा अन्य दलों में 20 से अधिक स्टार प्रचारक नहीं हो सकते।
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे के अनुसार, निर्वाचन अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों व अन्य दलों से प्राप्त स्टार प्रचारकों से संबंधित सूची सभी रिटर्निंग ऑफिसरों, जिला निर्वाचन पदाधिकारियों तथा व्यय प्रेक्षकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उनके अनुसार, रैलियों के लिए स्टार प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई जहाज अथवा परिवहन के अन्य साधनों पर किया गया खर्च राजनीतिक दलों के खर्च में शामिल किया जाएगा। लेकिन, यदि कोई उम्मीदवार या उनके निर्वाचन एजेंट सार्वजनिक रैली, जनसभा या बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करेंगे तो स्टार प्रचारक की यात्रा का खर्च उस उम्मीदवार के खाते में डाला जाएगा। उम्मीदवार मंच पर उपस्थित नहीं हो तो भी यह खर्च उनके ही खाते में जुटेगा।
रैली या जनसभा में उम्मीदवार के नाम के बैनर, पोस्टर या फोटो प्रदर्शित होगा या उसमें स्टार प्रचारक द्वारा उम्मीदवार के नाम का उल्लेख किया जाएगा तो भी स्टार प्रचारक के यात्रा खर्च को छोड़ सभी व्यय उम्मीदवार के खाते में डाला जाएगा। यदि रैली/ बैठक में स्टार प्रचारक के साथ एक से अधिक उम्मीदवार मंच साझा करेंगे तो उनपर होने वाले खर्च को उन उम्मीदवारों के बीच समान रूप से बांटा जाएगा और उनके संबंधित लेखे में जोड़ा जाएगा।
सुरक्षा गार्ड तथा दूसरे व्यक्तियों का खर्च भी जुड़ेगा
स्टार प्रचारकों के साथ यदि कोई परिचारक या सुरक्षा गार्ड, पार्टी का कोई सदस्य, मीडिया प्रतिनिधि या कोई अन्य व्यक्ति हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर अथवा परिवहन के अन्य साधनों में यात्रा करता है तो उसका भी खर्च राजनीतिक दलों के खाते में जोड़ा जाएगा। यदि स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करनेवाला व्यक्ति किसी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन अभियान में कोई भूमिका निभाता है तो उसके यात्रा व्यय की आधी राशि उम्मीदवार के व्यय खाते में जोड़ी जाएगी।
निवास/ भोजन का खर्च उम्मीदवार के खाते में
स्टार प्रचारकों के निवास, भोजन आदि पर होनेवाले खर्च संबंधित उम्मीदवारों के खर्च में जोड़ा जाएगा। यदि स्टार प्रचारक एक निर्वाचन क्षेत्र में भोजन तथा निवास की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए किसी अन्य उम्मीदवार के प्रचार के लिए दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है तो भोजन तथा निवास का खर्च उन उम्मीदवारों के खर्च में समान अनुपात में बांटा जाएगा।