LOk Sabha Polls 2019 : अबकी होली में नहीं घुलेगा सियासत का रंग, ये रही वजह
LOk Sabha Polls 2019. इस बार होली में सियासत का रंग नहीं खुलेगा। वजह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खींची गई लक्ष्मण रेखा है। होली पर आयोजन आचार संहिता के दायरे में करना होगा।
सरायकेला, जागरण संवाददाता। इस बार होली में सियासत का रंग नहीं खुलेगा। इसकी वजह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खींची गई लक्ष्मण रेखा है। होली पर आयोजन आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहकर करना होगा, अन्यथा चुनाव आयोग की कार्रवाई हो सकती है।
आचार संहिता की वजह से होली के दौरान होनेवाले सार्वजनिक आयोजन से राजनीतिक दलों के बैनर-पोस्टर दूर रहेंगे। अगर इस नियम की अनदेखी की गई तो मुकदमा दर्ज होगा। सोमवार को होली को लेकर आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में उपायुक्त ने विस्तार से समिति पदाधिकारियों और सदस्यों को नियमों से अवगत कराया। जिला समाहरणालय के सभाकक्ष में हुई बैठक में उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में रंगों का त्योहार होली एवं प्राकृतिक उपासना का पर्व सरहुल आदर्श आचार संहिता के दायरे में आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारी एवं समिति के सदस्यों को होली की शुभकामना देते हुए सदस्य एवं थाना प्रभारियों से थानावार समस्याओं की जानकारी ली और थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया।
आदित्यपुर में बाहर से आते हुड़दंगी
समिति के सदस्यों ने होली के मौके पर पानी एवं बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से करने का आग्रह किया। इसके अलावा शराब पीकर हुड़दंग करनेवालों पर निगरानी रखने का अनुरोध किया। जिला के सभी थाना प्रभारियों ने बताया कि उनके थाना क्षेत्र में होली को लेकर किसी तरह की कोई समस्या या मुद्दा नहीं है। जबकि सदस्यों ने आदित्यपुर एवं आरआईटी थाना क्षेत्र में होली के दिन बाहर से आने वाले हुडदंगियों पर विशेष निगरानी रखने का अनुरोध किया।
होली पर रैली के लिए आवदेन जरूरी
उपायुक्त ने कहा कि इस बार होली के मौके पर लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है जिसका अनुपालन सबको करना है। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों को आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्वक होली का त्योहार मनाने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि होली की रैली में किसी राजनीतिक दल के बैनर-पोस्टर नहीं रहा चाहिए। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि रैली के लिए स्थानीय थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर अनुमंडल पदाधिकारी को अनुमति के लिए आवेदन दें। आवेदन स्वीकृति के बाद ही रैली निकाली जा सकती है।
रात दस बजे के बाद डीजे पर पाबंदी
उन्होंने रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डीजे बंद रखने का आदेश दिया। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रात के दस बजे से सुबह छह बजे तक डीजे बजता हुआ पाया गया तो डीजे जब्त कर थाने में प्रार्थमकी दर्ज करें। डीजे में भड़काउ गाना नहीं बजाएं जिससे किसी समुदाय या विशेष राजनीतिक पार्टी की भावनाओं को ठेस पहुंचे।