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Lok Sabha Election 2019: पारा शिक्षक व संविदाकर्मी भी लगाएं जाएंगे चुनाव में

Lok Sabha Election 2019. - चुनाव आयोग ने दी स्वीकृति नहीं बनेंगे पीठासीन पदाधिकारी - आयुक्तों को एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 26 Mar 2019 10:50 AM (IST)Updated: Tue, 26 Mar 2019 10:53 AM (IST)
Lok Sabha Election 2019: पारा शिक्षक व संविदाकर्मी भी लगाएं जाएंगे चुनाव में
Lok Sabha Election 2019: पारा शिक्षक व संविदाकर्मी भी लगाएं जाएंगे चुनाव में

रांची, राज्य ब्यूरो। Lok Sabha Election 2019 - लोकसभा चुनाव कार्य में पारा शिक्षक और अन्य संविदा कर्मी भी लगाए जाएंगे। हालांकि ये पीठासीन पदाधिकारी नहीं बनेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इसपर सहमति दे दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश दिया कि उनके अधीन आनेवाले जिलों में जहां निर्वाचन कर्मियों की संख्या कम हो वहां निकटवर्ती जिले के अतिरिक्त निर्वाचन कर्मी उपलब्ध होने पर लगाए जाएं।

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बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में पारा शिक्षकों व अन्य संविदा कर्मियों को जरूरत पडऩे पर चुनाव कार्य में लगाया जा सकता है। लेकिन उन्हें पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। नियमित सरकारी कर्मी ही पीठासीन पदाधिकारी के रूप में काम करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सोमवार को कोल्हान, पलामू तथा संताल परगना के आयुक्तों व जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से चुनाव तैयारियों की जानकारी ली।

कहा कि दिव्यांग मतदाताओं की चुनाव प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रमडंलीय आयुक्तों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक्सेसिबिलिटी आब्जर्वर के रूप में नामित किया गया है। वे दिव्यांग मतदाताओं की पहचान, निर्वाचक नामावली में उनके नाम शामिल करने, मतदान केंद्रों पर उनके लिए उपलब्ध कराई जानेवाली सुविधाओं, वाहनों की व्यवस्था आदि की मानीटङ्क्षरग करेंगे। उन्होंने इस क्रम में सी विजिल के तहत आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों का समय पर अर्थात 100 मिनट के भीतर निष्पादन का निर्देश दिया। जिन जिलों में अभी भी सेक्टर आफिसरों और पुलिस आफिसरों का प्रशिक्षण पूरा नहीं हो सका है वहां इसे शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।


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