Loksabha Election 2019 : पांचवें चरण के चुनाव के लिए आज से शुरू होंगे नामांकन, छह मई को मतदान
उत्तर प्रदेश में सत्रहवीं लोकसभा के पांचवें चरण के चुनाव के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी होगी। पांचवें चरण में लखनऊ और फैजाबाद समेत 14 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में सत्रहवीं लोकसभा के पांचवें चरण के चुनाव के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी होगी। पांचवें चरण में लखनऊ और फैजाबाद समेत 14 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि पांचवें चरण के लिए 18 अप्रैल तक नामांकन किये जा सकेंगे। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 22 अप्रैल है। इसी दिन दोपहर तीन बजे के बाद प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिये जाएंगे। पांचवें चरण का मतदान छह मई को सुबह सात से शाम छह बजे तक होगा।
पांचवें चरण में ये सीटें
पांचवें चरण में शामिल संसदीय सीटें धौरहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी (अनुसूचित जाति), फैजाबाद, बहराइच (अनुसूचित जाति), कैसरगंज और गोंडा हैं।
16 जिलों के 2.47 करोड़ मतदाता बनेंगे भाग्य विधाता
जिन 16 जिलों (खीरी, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर) में पांचवें चरण में चुनाव होने हैं उनमें कुल 2.47 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 1.32 करोड़ पुरुष, 1.14 करोड़ महिलाएं और 1321 ट्रांस जेंडर मतदाता हैं। पहली बार मतदाता बने 18 से 19 वर्ष के युवाओं की संख्या 339064 है। वहीं 484757 मतदाता ऐसे हैं जो 80 साल या इससे अधिक उम्र के हैं। मतदान के लिए 16126 केंद्रों और 28072 मतदेय स्थल बनाये गए हैं।
प्रत्याशियों के लिए खास बातें
-चुनाव खर्च के लिए 10 हजार रुपये से अधिक का भुगतान सिर्फ चेक या ड्राफ्ट से करना होगा। पिछली बार यह सीमा 20 हजार रुपये थी। खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये है।
-राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से नामांकन की अंतिम तिथि को दोपहर तीन बजे तक फार्म ए और बी दाखिल करना होगा।
-नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम तीन वाहन और उम्मीदवार सहित पांच लोगों के ही प्रवेश की अनुमति होगी।
-सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 25000 रुपये होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए यह 12500 रुपये होगी।
-राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय दलों के उम्मीदवारों को निर्वाचन क्षेत्र के एक प्रस्तावक, पंजीकृत गैर मान्यताप्राप्त दलों के प्रत्याशियों और निर्दलियों को 10 प्रस्तावकों की जरूरत होगी।
-मान्यता व अमान्यता प्राप्त और पंजीकृत राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सूचना अपने राजनीतिक दल को दे दी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये अन्य निर्देशों का भी अनुपालन करना होगा।
मतदान प्रक्रिया की होगी लाइव वेबकास्टिंग
मतदेय स्थलों पर मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं। वेबकास्टिंग के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पहले, तीसरे, चौथे, पांचवें, और सांतवें चरण के लिए यूपी डेस्को और दूसरे व छठे चरण के लिए श्रीट्रान इंडिया को अधिकृत किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चिह्नित मतदेय स्थलों, कलेक्ट्रेट व मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कैमरे और टीवी आदि की व्यवस्था इनके द्वारा ही की जाएगी। बारी-बारी से हर मतदेय स्थल की वेबकास्टिंग होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से तैनात तकनीकी अधिकारी पूरी व्यवस्था पर नजर रखेंगे। मतदान खत्म होने पर उसी दिन शाम को वे वेबकास्टिंग की गुणवत्ता की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश करेंगे। उनके द्वारा यह रिपोर्ट अगले कार्य दिवस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी।