लोकसभा चुनाव 2019 : 50 हजार से ज्यादा लेकर चल रहेे हैं कैश तो हो सकती है परेशानी
पैसे के दम चुनाव में धांधली करने वालों जरा ध्यान से पढ़ लें खबर इस बार चुनाव में गोलमाल करने की कोशिश की तो आपको हो सकती है परेशानी।
नई दिल्ली, जेएनएन। (Lok Sabha Eelection 2019) लोकसभा चुनाव के दौरान हमें अक्सर देश के कई हिस्सों में कैश के पकड़ेे जाने की खबर मिलती रहती है। पैसे के दम चुनाव में धांधली करने वालों जरा ध्यान से पढ़ लें खबर, इस बार पैैैैसे के दम पर चुनाव में गोलमाल करने की कोशिश की तो आपको हो सकती है परेशानी। लोकसभा चुनाव 2019 में काले धन का इस्तेमाल करने वाले इस बार बच नहीं सकते। आयकर विभाग, बैंक और चुनाव आयोग ने ऐसा खाका तैयार किया है कि अगर आप 50,000 से ज्यादा कैश लेकर इधर- से उधर जा रहे हैं तो आप जांच के दायरे में आ सकते हैं और आपकी परेशानी बढ़ जाएगी।
काले धन को रोकने के लिए आयकर विभाग सख्त
चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए आयकर विभाग आपको हिरासत में ले सकता है। इसके लिए बकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो चुनाव के दौरान 24 घंटे खुला रहेगा। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव के दौरान अगर 50 हजार से ज्यादा कैश लेकर अगर यात्रा कर रहा है तो उससे पूछताछ की जा सकती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने पैसे का स्त्रोत दिखाना होगा। अगर किसी भी हाल में यह साबित नहीं कर पाए कि पैसा आपके सही स्त्रोत से आया है और इसका चुनाव में किसी भी प्रकार का गलत इस्तेमाल नहीं होगा तो आपको पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। नहीं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है।
टोल फ्री नंबर जारी
लोकसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग ने राज्यवार टोल फ्री नंबर शुरू किया है। इन नंबरों पर आप चुनाव में इस्तेमाल हो रहे काले धन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद उस संबंधित शख्स पर विभाग कार्रवाई करेगा। सूचना मिलते ही जरूरत पड़ने पर विभाग छापेमारी भी कर सकता है।
ये हैं नंबर-
- दिल्ली का टोल फ्री नंबर - 1800110132
- पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के लिए - 18001804814
- मुबंई के लिए - 1800221510
- बिहार के लिए - 1800110132
क्या है एजेंसियों की तैयार
चुनाव में काला धन इस्तेमाल नहीं हो इसलिए 'चुनाव खर्च निगरानी समिति' (ईईएमसी) का गठन किया गया है। इस ईईएमसी का गठन कर बैंकों से होने वाले लेन-देन पर नजर रखा जा रहा है। इस दौरान अगर 10 लाख से ज्यादा रकम अगर किसी भी खाते से निकासी या जमा की जा रही है तो उसी दिन बैंक आयकर विभाग और संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा। जिसकेे बाद कार्रवाई होगी।