Lok Sabha Election 2019: सांसदों को बताना होगा पांच साल में कितना कमाया
Lok Sabha Election 2019. इस बार चुनाव में सभी उम्मीदवारों को पिछले पांच वर्षों की आय का ब्योरा देना होगा। चुनाव आयोग ने शपथपत्र संबंधित प्रारूप में संशोधन किया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। यदि वर्तमान सांसद चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें यह बताना होगा कि पिछले पांच वर्षों में उन्होंने कितना कमाया। सिर्फ सांसदों को ही नहीं, लोकसभा चुनाव लडऩेवाले सभी उम्मीदवारों को पिछले पांच वर्षों की आय का पूरा ब्योरा देना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पहली बार झारखंड में भी इसे लागू किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन के समय दिए जानेवाले शपथपत्र के प्रारूप-26 में संशोधन किया है।
इस संशोधन के तहत उसमें नया कॉलम जोड़ा गया है, जिसमें उम्मीदवारों को विगत पांच वर्षों के आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय के संबंध में सूचना देनी होगी। बता दें कि केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इसी साल 26 फरवरी को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इस संशोधित फार्म की प्रति सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी है। बता दें कि पहली बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए कई अन्य प्रक्रियाओं को भी पूरा करना अनिवार्य किया गया है।
इसके तहत लोकसभा चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवारों को अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामले या दोष सिद्धि के मामलों का ब्योरा अखबारों के अलावा इलक्ट्रानिक चैनलों में भी तीन-तीन दिन अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके लिए मतदान से दो दिन पूर्व की समय सीमा तय की गई है। बकायदा संबंधित धारा का भी जिक्र करना होगा। वहीं, अखबारों में सूचना प्रकाशित करने के लिए न्यूनतम 12 साइज के फॉन्ट निर्धारित किए गए हैं। राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर भी अपने उम्मीदवारों पर चल रहे मामले या जिनमें दोष सिद्ध हो गया है, की जानकारी देनी होगी।