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Loksabha Election 2019 : अतीक अहमद की पैरोल की अर्जी खारिज, वाराणसी में नहीं कर सकेंगे प्रचार

प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया से नेता बने अतीक अहमद ने तीन हफ्ते के लिए पैरोल देने की गुहार लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Mon, 29 Apr 2019 06:16 PM (IST)Updated: Mon, 29 Apr 2019 06:16 PM (IST)
Loksabha Election 2019  : अतीक अहमद की पैरोल की अर्जी खारिज, वाराणसी में नहीं कर सकेंगे प्रचार
Loksabha Election 2019 : अतीक अहमद की पैरोल की अर्जी खारिज, वाराणसी में नहीं कर सकेंगे प्रचार

प्रयागराज, जेएनएन। लोकसभा चुनाव 2019 में वाराणसी से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने वाले पूर्व सांसद अतीक अहमद की पैरोल अर्जी खारिज हो गई है। अब अतीक अहमद वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ अपना प्रचार नहीं कर सकेंगे। उन्होंने वाराणसी से अपने चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पैरोल मांगी थी।

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प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया से नेता बने अतीक अहमद ने तीन हफ्ते के लिए पैरोल देने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। अतीक अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव प्रचार करने के लिए पैरोल मांगी थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया।

प्रयागराज में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आज अतीक अहमद की अर्जी खारिज कर दी। अतीक अहमद ने अपने चुनाव प्रचार करने के लिए कोर्ट में तीन हफ्ते की शॉर्ट टर्म बेल के लिए अर्जी दाखिल की थी। अतीक अहमद ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लडऩा चाहते हैं, जिसके लिए नामांकन फार्म भी खरीदा जा चुका है। जेल में रहकर वह चुनाव प्रचार करने में समर्थ नहीं हैं। कोर्ट ने अतीक अहमद को राहत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को गुजरात के किसी जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी में कांग्रेस के अजय राय तथा गठबंधन के प्रत्याशी बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव हैं। तेज बहादुर को आज ही समाजवादी पार्टी का सिंबल दिया गया। उनसे पहले शालिनी यादव यहां से नामांकन दाखिल कर चुकी थीं।  


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