Lok Sabha Election 2019: अब नेताजी अपनी तारीफ के साथ काले चिठ्ठे का भी करेंगे प्रचार
अखबार और चैनल पर तीन-तीन बार देंगे जानकारी। नामांकन से मतदान के 48 घंटे पहले तक करना होगा पालन।
आगरा, जेएनएन। चुनाव में खुद को बढ़त दिलाने के लिए तारीफों के विज्ञापन तो आपने खूब देखे होंगे। लेकिन इस बार उम्मीदवार अपना आपराधिक इतिहास भी आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत चुनाव लडऩे वाले प्रत्येक उम्मीदवार को न चाहते हुए भी काले पन्ने जनता के बीच खोलने होंगे। निर्देशों के मुताबिक वे अपने आपराधिक इतिहास का प्रकाशन तीन अखबारों में तीन- तीन बार कराएंगे। वहीं तीन इलेक्ट्रोनिक चैनलों पर भी तीन बार खुद बोलकर अपने आपराधिक इतिहास का प्रसारण करना होगा। यह प्रक्रिया उन्हें नामांकन करने के बाद से मतदान के 48 घंटे पहले तक पूरी करनी होगी। जिससे वोट डालने से पहले मतदाताओं को अपने प्रत्याशियों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके।
सरकारी विद्यालयों में जनसभा की नहीं मिलेगी इजाजत
आचार संहिता को लेकर सोमवार को एटा जिला प्रशासन ने कलक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों से वार्ता की। डीएम आइपी पांडेय ने कहा कि चुनाव आयोग की तरह ही हम सभी का उद्देश्य मतदान फीसद बढ़ाना है। प्रत्येक मतदाता के लिए चुनाव की अवधारणा रखी गई है। सभी का इसमें सहयोग जरूरी है। दिव्यांग मतदाताओं को बूथ पर लाने- ले जाने के इंतजाम कराए जाएंगे। बूथों पर व्हील चेयर रहेंगी। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के चुनाव संंबंधी आयोजन कराने वाले प्रत्याशियों पर कार्रवाई की जाएगी। एडीएम वित्त एवं राजस्व केशव कुमार ने बताया कि सुविधा एप के जरिए प्रत्याशी रैली, जनसभा आदि की अनुमति ले सकेंगे। लेकिन किसी भी सरकारी विद्यालय में चुनावी सभा नहीं होगी। निजी विद्यालयों में भी अवकाश वाले दिन ही सभा कराई जा सकेगी। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी विजिल एप के माध्यम से की जा सकेगी।